Income Tax Return Filing: आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त कई तरह की गलतियां हो सकती है. खासकर लोग अपनी सभी आय का खुलासा नहीं करने के कारण गलतियां कर देते हैं. इसके अलावा कुछ कटौतियों का दावा नहीं करने के कारण आईटीआर फाइलिंग में गलतियां हो जाती हैं. ऐसे में आयकर विभाग की ओर से संशोधित रिटर्न भरने की सुविधा दी जाती है, ताकि गलतियां सुधार करके आईटीआर भरा जा सके.
रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक निश्चित समय दिया जाता है. इस तय सीमा के भीतर ही आईटीआर भरा जा सकता है. अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इसे आप 31 जुलाई से पहले पूरा कर लें. 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी लगाया जाएगा.
रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए चार्ज
आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के आईटीआर में कुछ गलतियां पाए जाने पर रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए नोटिस भेजा जाता है. रिवाइज्ड आईटीआर भरने के लिए आपको एक तय समय सीमा दिया जाता है. इस तय समय के भीतर ही रिवाइज्ड आईटीआर भरना होता है. इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है. रिवाइज्ड आईटीआर फ्री में दाखिल कर सकते हैं.
किन स्थितियों में दाखिल करते हैं रिवाइज्ड आईटीआर
- मूल आयकर रिटर्न में कुछ गलतियों को ठीक करने के लिए
- मूल आईटीआर में छूट गई अतिरिक्त आय की रिपोर्ट करना
- शुरुआत में दावा न की गई अतिरिक्त कटौतियां या छूट को शामिल करना
- संशोधित फॉर्म 16 या टीडीएस प्रमाणपत्र के मुताबिक जानकारी अपडेट करना
- टैक्स जमा करने पर परिवर्तन की स्थिति में
- संशोधित आईटीआर आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने पर
रिवाइज्ड आईटीआर भरने की अंतिम डेट
मूल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 दी गई है, लेकिन अगर आप रिवाइज्ड आईटीआर भरने जा रहे हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि धारा 139(5) करदाताओं को रिलेटेड असेसमेंट ईयर के अंत से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित रिटर्न पेश करने की अनुमति दी जाती है. करदाता 31 दिसंबर 2023 को या उससे पहले यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत से 9 महीने पहले या उससे पहले संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
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