नई दिल्लीः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक अगर आपके करंट अकाउंट में एक करोड़ रुपये या इससे अधिक रकम जमा है या फिर आपने फाइनेंशियल ईयर में एक लाख रुपये या इससे अधिक का बिजली बिल दिया है तो आपको आयकर रिटर्न भरना होगा और उसका ब्योरा देना होगा.


नए नियम के मुताबिक अगर आपने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च किए हों तो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, भले ही आपकी आय टैक्स के दायरे में न आती हो.


नए टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्सपेयर के लिए बड़े लेनदेन के बारे में जानकारी देना जरूरी है. आईटीआर फॉर्म-1, 2, 3 और 4 में नए कॉलम जोड़े गए हैं. इसमें वित्त वर्ष के दौरान एक या इससे ज्यादा करंट अकाउंट में एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की जमा रकम की जानकारी मांगी गई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये या इससे अधिक बिजली बिल जमा करने संबंधी जानकारी भी देनी होगी. साल में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या इससे अधिक रकम खर्च करने की भी जानकारी देनी होगी.


वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ITR 1 (सहज ), ITR 2, ITR 3, ITR 4 (सुगम), ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए हैं. कोविड-19 को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले जारी किए गए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को वापस ले लिया था ताकि महामारी की वजह से दी गई राहतों से नियमों को इसमें शामिल किया जा सके.


नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में एक अलग कॉलम में वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट की जानकारी देने की सुविधा दी गई है ताकि 2019-20 की इनकम में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए दी जा रही छूट मिल सके.


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