Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिये शुरु हुई नई सुविधा, दे सकेंगे ऑनलाईन फीडबैक भी
Taxpayers: CBDT ने अपने पोर्टल पर नया Annual Information Statement जारी किया है. यह Taxpayers की व्यापक जानकारी के साथ टैक्सपेयर्स को फीडबैक देने का विकल्प देता है.
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Income Tax ने अपने पोर्टल पर नया Annual Information Statement जारी किया है. यह करदाता की व्यापक जानकारी के साथ टैक्सपेयर्स को फीडबैक देने का विकल्प उपलब्ध कराता है. नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर Services टैब के तहत "annual information statement" लिंक पर क्लिक करके नए एआईएस का उपयोग किया जा सकता है.
नये annual information statement में ब्याज, लाभांश, शेय़रों में लेन-देन, म्यूचुअल फंड सौदा और विदेशों में धन भेजने से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शामिल रहेगी. जब तक नया Annual Information Statement पूर्ण रूप से ऑपरेशन में नहीं आता, फॉर्म 26एएस (Form 26 AS) TRACES पोर्टल पर तब तक ये उपलब्ध होगा. नया Annual Information Statement में Taxpayer Information Summary भी उपलब्ध होगा जो रिटर्न दाखिल करने को आसान बनाने के काम करेगा.
अगर करदाता Annual Information Statement पर प्रतिक्रिया देता है, तो टीआईएस में जानकारी खुद आ जाएगी और रिटर्न भरने के लिए उपयोग की जाएगी. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ‘करदाताओं से अनुरोध है कि वे Annual Information Statement में दिखाई गई जानकारी को देखें और अगर जानकारी में संशोधन की जरूरत है तो फीडबैक दें. करदाता एआईएस जानकारी को पीडीएफ, जेएसओएन, सीएसवी प्रारूपों में डाउनलोड कर सकेंगे. यदि करदाता को लगता है कि जानकारी गलत है. अन्य व्यक्ति/वर्ष, डुप्लीकेट आदि से संबंधित है, तो ऑनलाइन फीडबैक जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है.
सीबीडीटी के मुताबिक, करदाताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि annual information statement में आयकर विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारी शामिल है. अगर टैक्सपेयर्स के कुछ और लेनदेन हैं जो वर्तमान में annual information statement में मौजूद नहीं है तो टैक्सपेयर्स को करदाताओं को सभी संबंधित सूचनाओं की जांच कर आयकर रिटर्न में पूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना चाहिये.
टैक्स विभाग के मुताबिक टैक्सपेयर्स वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में दिखाई गई जानकारी को देखें और यदि जानकारी में संशोधन की आवश्यकता है तो अपना फीडबैक दें. आईटीआर दाखिल करते समय करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में दिये गये वैल्यू पर विचार किया जा सकता है. यदि आईटीआर पहले ही दाखिल किया जा चुका है और कुछ जानकारी आईटीआर में शामिल नहीं की गई है, तो सही जानकारी देने के लिये रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है.
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