देश में नये वित्त वर्ष का आगाज 1 अप्रैल को होता है. भारत में एक वित्त वर्ष की गिनती 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है. 2022 का तीसरा महीना यानी मार्च का महीना चल रहा है. कुछ ही दिनों में वित्त वर्ष 2021-2022 खत्म होने वाला है. ऐसे में नये वित्त वर्ष 2022-2023 के शुरू होने से पहले कई इनकम टैक्स से जुड़ें जरूरी काम निपटाना बहुत जरूरी है. इससे आपको बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो चलिए हम आपको उन चार इनकम टैक्स से जुड़े कामों के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको साल खत्म होने पहले जरूर पूरा कर लेना चाहिए. वह काम हैं-
वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश करें
यह तो हम सभी जानते हैं कि हर साल इनकम टैक्स फाइल करते वक्त अगर हमने किसी तरह का निवेश किया होता है तो टैक्सपेयर को छूट का लाभ मिलता है. इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसे किसान विकास पत्र, PPF आदि में निवेश किया हो तो उसे 1.5 लाख तक के निवेश में छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में निवेश, जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर भी आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर आपको 50 हजार रुपये के टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. यह इनकम टैक्स धारा 80सीसीडी के तहत आता है.
FY 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें
आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के इनकम टैक्स दायर करने की आखिरी सीमा 31 मार्च 2022 तय की है. इसके बाद आप इसमें फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपको रिटर्न में किसी तरह का रिवाइज करना है तो उसे भी जल्द से जल्द कर दें. वरना बाद में आपको यह मौका नहीं मिलेगा. ध्यान रखें इनकम टैक्स रिटर्न न फाइल करने पर आपको इनकम टैक्स द्वारा जुर्माना लग सकता है.
जल्द से जल्द पैन को आधार से कराएं लिंक
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले इस जरूरी काम को निपटा लें. वरना बाद में आपके पैन को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा और इसके बाद आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पैन और आधार जल्द से जल्द लिंक कराएं.
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