Cash Transaction Rules: अगर पैन आधार के बगैर आपने बड़े रकम वाले फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन किए तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. बगैर पैन आधार (PAN-AADHAR) के फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन ( Financial Transaction) करना अब संभव नहीं हो सकेगा. सरकार ने पैन और आधार बिना कैश ट्रांजैक्शन ( Cash Transaction) करने के नियम को बेहद सख्त बना दिया है. इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) द्वारा बनाये गए नए नियम का असर बिना पैन और आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वालों पर पड़ेगा. नए नियमों के मुताबिक एक फाइनैंशियल ईयर ( Financial Year) में किसी बैंक ( Bank) या पोस्टऑफिस ( Post Office) में 20 लाख रुपये या इससे अधिक नगद जमा या निकासी करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा.
कैश जमा निकासी पर टैक्स विभाग का नया नियम
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स कानून के तहत नया नियम बनाया है. नए नियम के मुताबिक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाने पर पैन आधार देना जरुरी होगा. जिसमें
1. एक वित्त वर्ष में बैंकिंग कंपनी, कॉपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा लोगों के खाते में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट्स करने पर पैन आधार देना जरुरी होगा.
2. इसके अलावा एक फाइनैंशियल ईयर में एक या उससे ज्यादा बैंक खाते या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश निकालने पर पैन और आधार देना जरुरी होगा.
3. और अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक के पास या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है तो उसे पैन और आधार नंबर देना होगा.
टैक्स की चोरी रोकने में मिलेगी मदद
दरअसल इस कदम के जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है जो भारी भरकम कैश ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना वे आयकर रिटर्न भी नहीं भरते है. टैक्स विभाग के पास ये जानकारी मौजूद है कि ऐसे कई लोग हैं जो बैंक खाते में 20 लाख से ज्यादा जमा और निकासी एक साल के भीतर करते हैं लेकिन आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं. अब 20 लाख या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन आधार जरुरी किए जाने पर जब भी कोई इससे अधिक राशि का ट्रांजैक्शन करता पाया जाएगा तो इनकम टैक्स आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन करने वालों का पता लगा सकेगा और इससे टैक्स की चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी.
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