नई दिल्ली: अगर वित्तीय वर्ष (2020-21) में इनकम टैक्स के तहत छूट हासिल करनी है तो 31 मार्च 2021 तक कोई निवेश करना काफी जरूरी हो जाता है. वहीं ये निवेश आयकर कानून की धारा 80सी के तहत किया गया होना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक का लाभ हासिल किया जा सकता है. वहीं इस धारा के तहत छूट हासिल करने के लिए पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम का लाभ लिया जा सकता है, आइए जानते हैं ऐसी कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में...


पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
निवेश के लिहाज से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी बेहतर स्कीम है. इस स्कीम के तहत 500 रुपये में पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जा सकता है. वहीं इस खाते में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. 15 साल तक के लिए यह स्कीम चलती है और बीच में इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता है. हालांकि 15 साल बाद इस स्कीम को 5-5 साल के लिए बढ़ाया जरूर जा सकता है. वहीं इस स्कीम को शुरू करने के लिए तीन साल बाद इस अकाउंट पर लोन भी लिया जा सकता है. सातवें साल कुछ नियमों का पालन करके इस अकाउंट से कुछ पैसा निकाला जा सकता है. फिलहाल इस अकाउंट पर सालाना 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है. हालांकि ब्याज फिक्स नहीं है और हर तीन महीने में ब्याज दर की समीक्षा की जाती है.


नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में भी निवेश किया जा सकता है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर हर साल 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है. हर साल ब्याज की गणना की जाती है. वहीं निवेश की अवधि पूरी होने पर ही ब्याज वाली अमाउंट दी जाती है. इस स्कीम में न्यूनतम एक हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है. इसमें स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.


टाइम डिपॉजिट स्कीम
टाइम डिपॉजिट स्कीम एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) है. इस स्कीम के तहत एकमुश्त पैसा निवेश किया जाता है और निश्चिम रिटर्न का लाभ उठाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत एक साल से लेकर पांच साल की अवधि तक 5.5 से 6.7 फीसदी तक का ब्याज दिया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 1 हजार रुपये का न्यूनतम निवेश किया जाता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.


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