Tax Saving Tips: बचाना है इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले इन टैक्स सेविंग स्कीम में करें निवेश
Tax Saving Options: वित्त वर्ष 2023-24 में अगर टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ शानदार विकल्पों के बारे में बता रहे हैं.
Tax Saving Scheme: वित्त वर्ष 2023-24 अपने आखिरी दौर में चल रहा है. अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. वरना बाद में आपको एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा. अगर आप भी अलग-अलग टैक्स सेविंग स्कीम्स के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको कुछ पॉपुलर टैक्स सेविंग योजनाओं के बारे में बता रहे हैं.
इन टैक्स सेविंग स्कीम्स में कर सकते हैं निवेश-
1. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में करें निवेश-
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है. इस स्कीम में आप 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं इस स्कीम में निवेश की सीमा तय नहीं की गई है. आप 100 रुपये के मल्टीपल में कितनी राशि भी निवेश कर सकते हैं. एनएससी में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिल सकती है. फिलहाल 5 साल की अवधि की इस स्कीम पर सरकार 7.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है.
2. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम
बैंक की एफडी की तरह पोस्ट ऑफिस भी अपने ग्राहकों को टर्म डिपॉजिट स्कीम की सुविधा देता है. इस स्कीम के तहत 5 साल की अवधि के लिए निवेश करके आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते है. इस स्कीम के तहत भी इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है. वहीं पांच साल के लिए टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको 7.50 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलेगा.
3. ULIPs
यूनिट लिंक्ड प्लान में निवेश करने पर आपको इंश्योरेंस और निवेश दोनों का लाभ मिलेगा. इस स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है.
4. ELSS
अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम की खास बात ये है कि केवल तीन साल के लॉक इन पीरियड में भी आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ELSS में भी निवेश करके आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.
5. होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
अगर आपने होम लोन ले रखा है तो लोन की प्रिंसिपल राशि के पेमेंट पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं.
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