Income Tax Saving Tips by HRA: हर नौकरीपेशा व्यक्ति को अपने सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है. बहुत से लोगों को हर महीने हाउस रेंट एलाउंस (House Rent Allowance) मिलता है जो उनकी सैलरी का एक पार्ट होता है. सैलरी स्लिप देखने में पता चलेगा कि कई बार यह हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी में ही शामिल होता है. यह आपकी सैलरी का टैक्सेबल पार्ट है. लेकिन, इसी HRA के जरिए आप टैक्स बचा (Tax saving Tips) भी सकते हैं. हर सैलरीड व्यक्ति HRA पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है.


HRA पर मिलती है इनकम टैक्‍स छूट
HRA लेने की शर्त यही है कि व्यक्ति किसी किराए के घर में रह रहा हो. लेकिन, जिन लोगों का अपना रहने का घर है वह इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 10(13A) के तहत HRA पर इनकम टैक्स की छूट (Income Tax Rebate) मिलती है. अगर आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो यह जान लें कि इनकम की कैलकुलेशन (Income Tax Calculation) HRA को कुल आय से घटाकर की जा सकती है.


इस तरह करें HRA टैक्स छूट का कैलकुलेशन
-सबसे पहले आप यह कैलकुलेट करें कि सैलरी का कितना हिस्सा HRA का है.
-आप अगर मेट्रो शहर जैसे दिल्ली मुंबई, कोलकाता में रहते हैं तो बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत और नॉन मेट्रो में रहते हैं तो सैलरी का 40 प्रतिशत हिस्सा HRA है.


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HRA छूट का कैलकुलेशन
मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और हर महीने 15,000 रुपये किराया देता है. उसकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) 25,000 रुपये है और DA है 2,000 रुपये. इसे हर साल कंपनी से 1 लाख रुपये HRA के तौर पर मिल रहे हैं तो वह सैलरी के 1 लाख रुपये टैक्स से बचत कर सकता है. 


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HRA का फायदा लेने के लिए आपके पास होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट
HRA का फायदा उठाने के लिए आपके पास एक मान्‍य रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें हर महीने भरा जाने वाला किराया,  एग्रीमेंट की समय-सीमा और आपके तरफ से खर्चों का जिक्र होना चाहिए. एग्रीमेंट (House Agreement) में मकान मालिक और आपका साइन होना चाहिए. यह 100 या 200 रुपये के स्टांप पेपर पर होना चाहिए. इसके साथ ही एक लाख से ज्यादा रेंट एक सालना होने पर आपको मकान मालिक का PAN देना होगा.