Tax Saving Tips: चाहते हैं इनकम टैक्स में छूट का लाभ, पर्सनल लोन आएगा आपके काम
Income Tax Savings: अगर आप पर्सनल लोन का पैसा अपने बिजनेस में निवेश करते हैं और इसके ब्याज को अपने खर्च के रूप में शो करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको टैक्स में छूट मिल सकती है.
Income Tax Savings Tips: हर नौकरीपेशा व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आप अलग-अलग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. लोन लेने पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. ज्यादातर लोग जानते हैं कि होम लोन (Home Loan), बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. लेकिन, बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि पर्सनल लोन (Personal Loan) लेने पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट (Income Tax Deduction) का फायदा मिल सकता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं किन परिस्थितियों में पर्सनल लोन (Tax Rebate on Personal Loan) लेने पर आप इनकम टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
आपको बता दें कि सीधे तौर पर टैक्स नियमों के अनुसार पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का कोई नियम नहीं है. आपको पर्सनल लोन लेने पर उसके ऊपर ब्याज में खर्च होने वाले पैसों पर ही टैक्स छूट मिल सकता है. खास मकसद के लिए गए लोन पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. वह परिस्थिति है-
1. पर्सनल लोन का पैसा बिजनेस में निवेश करें पर...
आपको बता दें कि अगर आप पर्सनल लोन का पैसा अपने बिजनेस (Business Investment) में निवेश करते हैं और इसके ब्याज को अपने खर्च के रूप में शो करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. इस तरह आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको टैक्स में छूट का भी लाभ मिलेगा.
2. एसेट्स खरीदने पर मिलती है छूट
अगर आपने पर्सनल लोन से कोई एसेट्स जैसे ज्वेलरी, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential Property) या शेयर मार्केट (Share Market Investment) में निवेश किया है. इस सभी निवेश को आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में शो करते हैं तो आपको पर्सनल लोन के ब्याज पर छूट मिल सकती है. ध्यान रखने वाली बात ये है कि छूट का लाभ इस साल नहीं मिल सकता है. यह लाभ आपको अगले साल मिलेगा.
3. घर की मरम्मत पर मिलती है छूट
आपको बता दें कि होम लोन लेने पर आपको टैक्स में प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) और ब्याज दर दोनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं पर्सनल लोन लेने पर आपको घर की मरम्मत पर खर्च हुए पैसों के ब्याज दर पर ही टैक्स छूट (Tax Rebate) का लाभ मिलता है. अगर आप इस घर में रहते हैं तो 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं. वहीं अगर अपने घर किराए पर दिया है तो टैक्स छूट क्लेम करने की कोई सीमा नहीं है.
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