(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Income Tax Rules: बजट 2023 में टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद सीनियर सिटीजन को कितना देना होगा टैक्स, पढ़ें डिटेल्स
Senior Citizen Tax Slab: वरिष्ठ नागरिकों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त दोनों क्या दोनों टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलेगा? जानिए इस सवाल का जवाब.
Income Tax Slab for Senior Citizen: बुधवार को पेश हुए बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के आम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव करने का फैसला किया है. टैक्स स्लैब में बदलाव नई टैक्स रिजीम के के तहत किया गया है. बजट के बाद से वरिष्ठ नागरिकों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे कॉमन सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स रिजीम के तहत अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो हम आपके सभी सवाल के जवाब देने वाले हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा यह ऑप्शन
आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम दोनों का ऑप्शन मिलेगा. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. नई टैक्स रिजीम की व्यवस्था डिफॉल्ट सेटिंग में दिखेगी जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. अगर आप इस साल यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 या फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं टैक्स स्लैब पिछले साल की तरह ही होंगे.
नये टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब (AY 2023-24)-
- 0 से 2.5 लाख रुपये- 0 फीसदी
- 2.5 से 5 लाख रुपये- 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 5 फीसदी
- 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये- 12,500 रुपये + 5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 10 फीसदी
- 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये- 37,500 रुपये + 7.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 15 फीसदी
- 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये- 75,000 रुपये + 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 20 फीसदी
- 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये- 1,25,000 रुपये + 12.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 25 फीसदी
- 15 लाख रुपये से अधिक इनकम पर- 1,87,500 रुपये + 15 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब (AY 2023-24)
- 3 लाख रुपये- 0 फीसदी
- 3-5 लाख रुपये- 3 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 5 फीसदी
- 5-10 लाख रुपये- 10,000 + 5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 20 फीसदी
- 10 लाख से ऊपर- 1,10,000 रुपये + 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी
नई टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब (AY 2024-25)
- 0-3 लाख रुपये- 0 फीसदी
- 3-6 लाख रुपये- 5 फीसदी
- 6-9 लाख रुपये-10 फीसदी
- 9-12 लाख रुपये- 15 फीसदी
- 12-15 लाख रुपये- 20 फीसदी
- 15 लाख रुपये से ऊपर- 30 फीसदी
बता दें देश में लंबे वक्त से टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इंतजार था कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट (Tax Rebate) देगी. ऐसे में बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स की इस मांग को पूरी करते हुए 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax Slab) के दायरे से बाहर कर दिया है.
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