फाइनेंस बिल लोकसभा में पारित, 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी बेचने पर मिलता रहेगा इंडेक्सेशन का लाभ
Indexation Benefit On Properties: वित्त मंत्री ने बजट एलान में संशोधन करते कहा कि टैक्सपेयर्स के पास विकल्प होगा कि वे चाहें तो 12.5% टैक्स दें या इंडेक्सेशन के बेनेफिट के साथ 20% टैक्स दें.
Finance Bill 2024: वित्त विधेयक 2024-25 लोकसभा में पारित हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद अपने जवाब में होमबायर्स को प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अपने बजट एलान में संशोधन करते हुए राहत देने का एलान किया है. वित्त विधेयक में संशोधन पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एलान किया कि टैक्सपेयर्स के पास अब विकल्प होगा कि वे इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दें या फिर नए नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर होने वाले एलटीसीजी पर 12.50 फीसदी टैक्स का भुगतान करें.
सरकार क्या लेकर आई संशोधन
वित्त मंत्री ने संशोधन पेश करते हुए बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशकों को आगे भी प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा, 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जमीन या बिल्डिंग एसेट्स पर इंडीविजुअल और एचयूएफ (HUF) के पास विकल्प होगा कि प्रॉपर्टी के बेचने या ट्रांसफर करने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्सपेयर्स बगैर इंडेक्सेशन 12.5 फीसदी के दर से और इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी टैक्स में जिसमें टैक्सपेयर्स को कम टैक्स का बोझ लगे उसके तहत टैक्स का भुगतान करे.
बजट से मिडिल क्लास को होगा फायदा
वित्त विधेयक पर अपने जवाब में मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को कम नहीं करने के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा, मिडिल क्लास को बजट से फायदा होगा. उन्होंने बताया कि सभी टैक्सपेयर्स पर 37,500 रुपये टैक्स के बोझ में कमी आई है. उन्होंने कहा कि नए इनकम टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में बदलाव में किया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. फैमिली पेंशन पर डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 15000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है इससे मिडिल क्लास को फायदा होगा. वित्त मंत्री ने कहा, जब कई देशों में कोरोना महामारी के दौरान टैक्स बढ़ाया गया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें आदेश था कि किसी भी सूरत में टैक्स का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए.
राहुल गांधी ने बोला था हमला
वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने का ऐलान किया था. हालांकि उसके साथ ही प्रॉपर्टी की बिक्री से हुई कमाई पर टैक्स की देनदारी को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन के फायदे को खत्म कर दिया. पहले इस प्रस्ताव को बजट वाले दिन यानी 23 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया था. वित्त मंत्री के इस एलान पर रियल एस्टेट सेक्टर ने निराशा जताई थी. बजट पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा था कि इंडेक्सेशन को खत्म कर सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा है.
रियल एस्टेट सेक्टर्स ने किया स्वागत
रियल एस्टेट के जानकार सरकार के फैसले को स्वागत किया है. नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और एमडी शिशिर बैजल ने कहा, भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए प्रॉपर्टी के बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी टैक्स और इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी टैक्स का विकल्प दिया है जो कि महत्वपूर्ण फैसला है. सरकार का ये निर्णय प्रॉपर्टी बेचने वालों को विकल्प देगा कि अपने वित्तीय हालात के हिसाब से जो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है उसे चुन सकें. उन्होंने कहा, जिन मामलों में प्रॉपर्टी कीमतें महंगाई दर के मुताबिक बढ़ी हैं उस मामले में इंडेक्सेशन का विकल्प को चुनना बेहतर रहेगा. शिशिर बैजल ने कहा, सरकार के इस संशोधन के चलते निवेश बढ़ने के साथ हाउसिंग सेल्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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