(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अगर पैदल रेल पटरियों को करते हैं पार तो हो जाएं सावधान! पकड़े जाने पर हो सकती है जेल
रेलवे ने पटरियों से लोगों को जाने से रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार रेलवे ने रेल पटरियों के पास RPF (Railway Police Force) जवानों को तैनात किया है.
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी सजग रहता है. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री रेलवे की सेवा का लाभ उठाते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना रेलवे की जिम्मेदारी है. कई बार आपने देखा होगा कि कई रेलवे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म या सड़क पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने के बजाय रेल लाइन से ही क्रॉस करते हैं. ऐसे में कई बार वह रेल हादसों का शिकार बन जाते हैं.
इस कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई तरह का जागरूकता अभियान भी चलाया है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रेलवे लाइन क्रॉस करें. इसी क्रम में उत्तर रेलवे ने अपने सभी मंडलों को निर्देश देते हुए यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे नियमों को तोड़ते हुए पैदल रेलवे लाइन पार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ की लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाए जिससे वह ऐसी गलती करने से बचें.
रेल ओवर ब्रिज के लिए लगातार चल रहा है काम
आपको बता दें कि हर साल रेल लाइन क्रॉस करने के चक्कर में दर्जनों जाने चली जाती है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे हर स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग के लिए रेल अंडरपास और रेल ओवर ब्रिज बनाने के काम में लगा हुआ है. इससे रेलवे पटरियों पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सकेगी.
रेलवे लाइन गलत तरीके से पास करने वालों पर होगी यह कार्रवाई
रेलवे ने पटरियों से लोगों को जाने से रोकने के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार रेलवे ने रेल पटरियों के पास RPF (Railway Police Force) जवानों को तैनात किया है. यह जवान अब उन लोगों पर नजर रखेंगे जो अपनी जान खतरे में डालकर रेल पटरियों को पार करते हैं. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति रेल पटरियों को पर करते पकड़ा गया तो रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर यात्री को 6 महीने की जेल या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है. रेलवे यह सभी कदम को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है.
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