हर दिन ट्रेन से लाखों यात्री ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता हैं. रेलवे को भारत की लाइफलाइन माना जाता है. हम सभी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार ट्रेन से ट्रेवल जरूर किया होगा. कई बार रेलवे में रेगुलर ट्रैवल करने के बाद लोगों को रेलवे के कई नियमों के बारे में पता नहीं होता है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के नियम बना रखे हैं. इन नियमों को बनाने के पीछे मकसद यह है कि इससे साथ में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
कई बार रात के समय यात्रा के दौरान बहुत से लोग तेज आवाज में बात करते हैं. वहीं कुछ लोग तेज आवाज में गाने सुनते हैं. इससे साथ में यात्रा कर रहे सह यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस तरह डिस्टर्ब करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे बहुत सख्त है. दूसरों को डिस्टर्ब करने पर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है. तो चलिए हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिसे आपको रात के समय करने से बचना चाहिए. इन गलतियों के कारण आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इस बारे में-
रात में जोर-जोर से गाना सुनना या गाना
कई लोगों की यह आदत होती है कि रात के समय भी ट्रेन में तेज आवाज में गाना सुनते हैं. ऐसे में दूसरे सह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर कोई को यात्री आपकी शिकायत कर दे तो रेलवे आपको दूसरे यात्रियों की नींद रात में खराब करने के लिए जुर्माना लग सकता है.
रात में भूलकर भी लाइट न जलाकर रखें
रेलवे नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तक कोच में लाइट ऑन रखना मना होता है. लाइट ऑन रखने से बाकी यात्रियों को परेशानी हो सकती है. लाइट ऑन रखने पर अगर कोई सह यात्री शिकायत करता है तो ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
मोबाइल पर तेज आवाज में बात करना
आपको बता दें कि रात के समय ट्रेन में तेज आवाज में बात करना मना होता है. रात के समय यात्री सो रहे होते हैं. ऐसे में तेज आवाज में बात करने से बाकी यात्रियों की नींद खराब होती है. ऐसे में अगर आप रात में फोन पर जोर-जोर से बात करते हैं और उससे बाकी यात्रियों की नींद खराब होती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है.ऐसा करने सबसे पहले टीटीई पहले आपको समझा. उसके बाद यात्री के बात न मानने पर आपको ऊपर जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही वह आपके ऊपर धारा 145 के तहत कार्रवाई कर सकता है.
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