रेलवे को भारत की लाइफलाइन (Railway Lifeline) माना जाता है. हर दिन देश में लाखों लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं.हर समय ट्रेन में रिजर्वेशन (Railway Reservation) के लिए मारामारी रहती है. ऐसे में लोग कहीं भी जाने के लिए महीनों पहले प्लानिंग (Travel Planning)  कर लेते हैं और इसके हिसाब से ही रिजर्वेशन करवा लेते हैं. बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल करने पर कई बार बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है. ऐसे में होली के मौके पर टिकट को लेकर मारामारी रहेगी. ऐसे में अगर इस दौरान अगर किसी का कंफर्म टिकट गुम (Train Confirm Ticket)  हो जाए तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है.


ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिन्होंने काउंटर टिकट खरीदा हो. ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन, काउंटर टिकट में यह सुविधा नहीं रहती है. अगर आपका टिकट भी यात्रा से पहले गुम हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप काउंटर टिकट गुम होने के बाद भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको रेलवे के नियम के बारे में बताते हैं-


रेलवे का नियम यह कहता है-
आपको बता दें कि अगर आपका रेलवे रिजर्वेशन का काउंटर टिकट गुम (Train Ticket Counter)  हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप 50 रुपये का जुर्माना लेकर दूसरा डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. इसके बाद आप आराम से ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि आप बिना टिकट के भूलकर भी यात्रा न करें. वरना आपको बिना टिकट चलने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.


इस तरह पाए नया टिकट
अगर आपका काउंटर टिकट खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप ट्रेन चलने से पहले टीटीई (TTE) से संपर्क करें और उसे टिकट खोने की जानकारी दें. इसके बाद वह आपको 50 रुपये का शुल्क लेकर नया टिकट दे देगा. इसके बाद आप अपनी पूरी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरा कर पाएंगे. 


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