Indian Railway: रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना पड़ सकता है भारी, हो सकती है जेल, जानें नया नियम
Rules for Railway: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे की सफाई को लेकर एक आदेश जारी किया है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इस मामले पर सभी स्टेशन प्रभारी को नोटिस भी जारी कर दिया है.
Indian Railway Rules: रेलवे को भारत (Indian Railway) की लाइफलाइन कहा जाता है. हर दिन लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railway) दुनिया में चौथा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. देश में कुल 7,349 रेलवे स्टेशन हैं. ज्यादातर लोगों ने ट्रेन में जरूर सफर किया है. लेकिन, रेल में सफर करते वक्त लोगों की सबसे कॉमन शिकायत ट्रेन में सफाई की होती है. आपने आमतौर पर देखा होगी कि ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर कई बार गंदगी फैली हुई दिखती है. इससे सबसे बड़ा हिस्सा आम लोगों का ही होता है.
कई लोग स्टेशन पर बैठ कर खाते पीते हैं और बाद में उसका कचरा और रेपर इधर-उधर फेंक देते हैं. ऐसे में इस तरह के लोगों पर अब रेलवे सख्त कार्रवाई करने वाली है. इसके लिए रेलवे के एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने सख्त कदम उठाया है. अगर आपको भी रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की आदत है तो तुरंत सतर्क हो जाएं. ऐसे लोगों के खिलाफ अब रेलवे सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है. रेलवे इस तरह के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकता है. ऐसे में गंदगी फैलाना (के चक्कर में आप जेल भी जा सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं रेलवे के रूल्स (Railway Rules) के बारे में-
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किया आदेश
आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे की सफाई को लेकर एक आदेश जारी किया है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इस मामले पर सभी स्टेशन प्रभारी को नोटिस भी जारी कर दिया है. इस नोटिस के मुताबिक लोगों को स्टेशन पर सफाई मेंटेन करने में अपना योगदान देना चाहिए. इसके साथ ही लोगों को कचरा Dustbin में ही डालना चाहिए. इसके साथ ही पटरियों पर भी गंदगी फेंकने से यात्रियों को बचना चाहिए. कई बार यह रेपर रेल की पहियों के साथ जाकर चिपक जाते हैं. इससे बाद में रेल दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
गंदगी फैलाने पर हो सकता है केस दर्ज
आपको बता दें कि एनजीटी (NGT) ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि स्टेशन को साफ सुथरा रखना हर यात्री की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही जो यात्री स्टेशन पर गंदगी फैलाता दिख गया तो इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है. इसके साथ ही उसे जेल भी हो सकती है. अभी तक केवल जुर्माना वसूल कर ही व्यक्ति छोड़ दिया जाता था. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई (Cleaning of Railway Station) के लिए फ्लाइंग स्क्वायड (Flying Squad) भी बनाया गया है. कुछ अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह रेलवे में साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए नियमित समय पर चेकिंग करते रहें. इसके साथ जो फैक्ट्रियां रेलवे ट्रैक के किनारे है और गंदगी फैलाना का कारण बनी हुई है उन पर भी रेलवे कार्रवाई करने की तैयारी में हैं.
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