Indian Railway Rules: प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा, ये है रेलवे का खास नियम
पहले यात्री इमरजेंसी की स्थिति में केवल तत्काल में रिजर्वेशन करवा सकते थें. लेकिन, रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को प्लेटफार्म टिकट के द्वारा भी ट्रैवल करने की सुविधा दे दी है.
Indian Railways Rules: अगर आप समय-समय पर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ज्यादातर लोग कहीं भी ट्रैवल करने के लिए महीनों पहले प्लान बना लेते हैं. इससे ट्रेन में आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता है. लेकिन, कई बार हमारे कहीं भी ट्रैवलिंग के प्लान अचानक से बन जाते हैं. ऐसे में कई बार लोग समय की कमी के कारण रिजर्वेशन टिकट नहीं ले पाते हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि आप बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही पढ़ा. रेलवे नियमों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में ट्रैवल प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी कर सकता है.
पहले रेलवे यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में केवल तत्काल में रिजर्वेशन करवा सकते थें. लेकिन, रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को प्लेटफार्म टिकट के द्वारा भी ट्रैवल करने की सुविधा दे दी है. तो चलिए जानते हैं इस नियम के बारे में-
प्लेटफॉर्म टिकट पर कर सकते हैं यात्रा
आपको बता दें कि अगर आपको किसी ट्रेन से यात्रा करनी है और आपके पास टिकट खरीदने का समय नहीं हैं तो केवल प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसके बाद आपको टिकट चेकर यानी TTE के पास जाकर जहां से आपने यात्रा शुरू करी है वहां से अपने गंतव्य स्थान तक का टिकट खरीद लें. इसके बाद TTE आपको टिकट बनाकर दे देगा और आप आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे. लेकिन, ध्यान रखें कि आप ट्रेन में चढ़ते ही जल्द से जल्द अपना रिजर्वेशन करवा लें.
सीट न खाली होने पर क्या करें?
आपको बता दें कि अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं है तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में TTE आपको ट्रेन में यात्रा करने से नहीं रोक सकता है. अगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आपको इसके लिए 250 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. इसके साथ ही यात्रा का कुल किराया देकर आप आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे.
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