Transfer Confirm Train Ticket: कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने अपनी यात्रा के लिए रेलवे टिकट बुक करवाया और किन्हीं कारणों से आप जा नहीं पाते. अगर आपका टिकट कन्फर्म है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर कर सकते हैं. भारतीय रेल (Indian Railways) ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किया है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार कन्फर्म टिकट ट्रांसफर (Confirm Ticket Transfer) कर सकता है.
कन्फर्म रेल टिकट किसे कर सकते हैं ट्रांसफर?
भारतीय रेल के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर आप अपने टिकट पर किसी कारण ट्रैवल नहीं करने जा रहे हैं तो अपना टिकट अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं. परिवार के सदस्यों में पिता, मां, बहन, भाई, बेटा या बेटी, पति या पत्नी शामिल हो सकते हैं.
कब कर सकते हैं अपना रेल टिकट ट्रांसफर?
कन्फर्म रेल टिकट अपने परिवार के सदस्यों को आप ट्रांसफर कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि इसकी रिक्वेस्ट आप ट्रेन खुलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले करें. गौर करने वाली बात यह भी है कि आप अगर एक बार अपना टिकट किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं तो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते.
कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आपके टिकट का प्रिटआउट होना चाहिए.
- जिस व्यक्ति के नाम आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए.
- इसके बाद आप अपने निकटतम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जाएं.
- अपने टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें.
ट्रेन खुलने से इतने समय पहले तक मिलती है टिकट ट्रांसफर की सुविधा
भारतीय रेल के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह जरूरी है कि ट्रेन टिकट के ट्रांसफर की प्रक्रिया रेलगाड़ी खुलने के समय से 24 घंटे पहले शुरू हो. सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी यही नियम लागू होता है. अगर कोई त्योहार या शादी-विवाह का उत्सव है तो ऐसे में कन्फर्म ट्रेन टिकट के ट्रांसफर के लिए ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले आपको आवेदन करना होगा.
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