Indian Railway Ticket Transfer Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railway) में रिजर्वेशन कंफर्म करने को लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं. कई बार लोग परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान करते हैं, लेकिन कंफर्म टिकट होते हुए भी नहीं जा पाते हैं. ऐसे में आप टिकट को कैंसिल करने के बजाय, किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि ये टिकट केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही शेयर किया जा सकता है. आप अपने माता-पिता, बहन, भाई, बेटा-बेटी, पति-पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं.
इस सेवा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को ट्रेन खुलने से कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा. टिकट ट्रांसफर का लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक बार ही लिया जा सकता है. अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो वह दूसरी बार इस सेवा का लाभ नहीं ले सकता है. वैसे व्यक्ति जो टिकट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उन्हें रेलवे को कुछ डॉक्टूमेंट्स दिखाने होंगे. इसके लिए दोनों पैसेंजर के आईडी कार्ड, ब्लड रिलेशन कॉपी और टिकट की कॉपी नजदीकी पीआरएस (PRS) काउंटर में जमा करना होगा.
रेलवे पर छाया 'बॉलीवुड' का खुमार
भारतीय रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से टिकट ट्रांसफर करने की जानकारी को मजेदार अंदाज में शेयर किया है. सलमान खान की मूवी 'किसी का भाई, किसी की जान' की तरह ही ट्वीट करते हुए एक ग्राफिक्स शेयर किया है. इसमें लिखा है कि 'किसी का टिकट, किसी का सफर', जो यह बताता है कि किसी के टिकट पर परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है.
अपना ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें?
- इसके लिए सबसे पहले टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें.
- जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले.
- इन सभी चीजों को लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं.
- इसके बाद काउंटर से टिकट ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन भरें.
टिकट ट्रांसफर के लिए समय-सीमा
भारतीय रेलवे के दिशा-निर्देश के अनुसार टिकट ट्रांसफर करने की समय सीमा अलग-अलग हो सकती है. रेलवे के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेन शेड्यूल होने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. किसी शादी समारोह, उत्सव या व्यक्तिगत मामलों में टिकट ट्रांसफर के लिए ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले रिक्वेस्ट डालना होगा.
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