Indian Railways: अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा से नहीं रोकेगा टीटीई, जानें क्या है नया नियम
Platform Ticket यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बना देता है. साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है.
Indian Railways Rules: अगर आप अक्सर भारतीय रेलवे (Indian Railways) से सफर करते हैं, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. अगर आपको अचानक रेल यात्रा करना पड़ रही है, तो आप ट्रेन में सफर के लिए जा सकते हैं. अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना रिजर्वेशन (Reservation Rules) के भी यात्रा कर सकते हैं.
क्या है नया नियम
रेलवे के नियम के अनुसार, रेलवे में पहले बस तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) का विकल्प होता था. लेकिन उसमें भी टिकट मिले ये जरूरी नहीं है. मान लीजिए अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं. आप ट्रेन में टिकट चेकर (TTE) के पास जाकर अपना टिकट बनवा सकते हैं. फिर TTE आपसे गन्तव्य स्थल पूछेगा, और वहां तक का टिकट बना देगा. साथ ही आप TTE को कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.
सफर से नहीं रोक सकता TTE
TTE आपको ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें.
प्लेटफॉर्म टिकट से करें सफर
आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बना देता है. साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.