Indian Railways Insurance Cover: रेलवे को भारत (Indian Railway) की जीवनी कहा जाता है. हर दिन लाखें की संख्या में रोज लोग ट्रेन में सफर (Travelling in Train) करते हैं. ट्रेन के सफर को बेहद सुविधाजनक और सस्ता माना जाता है. देश में आज भी एक बड़ा तबका लंबे सफर के लिए ट्रेन को ही पसंद करता है. आजकल ट्रेन की टिकट (Train Ticket Booking) बुक कराने के लिए लोग ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेते हैं. आजकल बहुत कम लोग ही टिकट की खिड़की पर रिजर्वेशन कराने जाते हैं. ऐसे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) का सहारा लेते हैं. ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Train Ticket Online Booking) कराते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने ट्रैवेल का इंश्योरेंस जरूर करा लें. वैसे रेल सफर का बीमा कराना एक ऑप्शन सुविधा है. ट्रैवल इंश्योरेंस (travel insurance) के लिए यात्रियों को 35 पैसे की मामूली रकम का भुगतान करना पड़ता है.
अगर आप रेल से सफर करते हैं तो टिकट बुकिंग करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) जरूर करवाएं. यह रेल एक्सीडेंट (Railway Accident) की स्थिति में आपकी बहुत मदद कर सकता है. रेल एक्सीडेंट में हुआ नुकसान की भरपाई करने में यह मदद करता है. रेलवे एक्सीडेंट में आपका कितना नुकसान हुआ है उसके मुताबिक आपको बीमा की राशि देता है. तो चलिए जानते हैं इस बारे में-
रेलवे के नियमों के अनुसार एक्सीडेंट होने पर मिलती है इतनी बीमा राशि-
-एक्सीडेंट में यात्री की मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है.
-यात्री के पूरी तरह विकलांग हो जाने पर 10 लाख रुपये मिलते हैं.
-आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये मिलते हैं.
-घायल होने पर 2 लाख रुपये हॉस्पिटल के खर्चे के लिए.
-मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 हजार रुपये मिलते हैं.
टिकट बुकिंग के बाद नॉमिनी जरूर करें अपडेट
आप रेलवे टिकट बुकिंग करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए नॉमिनी के डिटेल्स जरूर भरें. नॉमिनी के डिटेल्स (Nominee Details) भरने के लिए आपके पास ईमेल आईडी (Email ID) और मोबाइल नंबर (Mobile Number) पर मैसेज जाएगा. इसके बाद इस पर क्लिक करके अपना नॉमिनी के डिटेल्स भर दें. रेल एक्सीडेंट की हालात में नॉमिनी दर्ज करने की हालत में बीमा क्लेम (Insurance Claim) करने में आसानी होती है.
इस तरह बीमा कर सकते हैं क्लेम-
ट्रेन एक्सीडेंट होने की स्थिति में वह व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा क्लेम कर सकता है. इसके लिए वह इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Claim) की नजदीकी ऑफिस में जाकर बीमा क्लेम कर सकता है. इसके साथ कंपनी को पूरी जानकारी भी देनी होगी. इसके साथ ही आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card) आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी. ध्यान रखें कि ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर आप यह बीमा क्लेम जरूर कर दें.
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