Insurance Claim Accounting : अगर आपको अपना बीमा कंपनी (Insurance company) से लिया Insurance क्लेम नहीं मिल रहा है, तो आप यहां शिकायत कर सकते है. बीमा पॉलिसी धारकों के पास बीमा कंपनी (Insurance company) की शिकायत करने का अधिकार है. आप ग्राहक बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. 


देश में है 17 बीमा लोकपाल 
आपको बता दे कि देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल (lokpal) हैं. आपके ग्राहक जिस जगह रह रहे हैं. उस जगह के बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. आपको बता दे कि पॉलिसी लेने वाला ग्राहक स्वयं शिकायत कर सकते हैं. आपको सबसे पहले ग्राहकों को बीमा कंपनी के पास अपनी शिकायत रखनी चाहिए. 


शिकायत निवारण अधिकारी से करें 
ग्राहक सबसे पहले अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) जीआरओ के सामने रख सकते हैं. आप अपनी शिकायत जीआरओ को मेल कर सकते हैं या बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में जाकर अपनी शिकायत रख सकते हैं. वहीं उनकी समस्या का समाधान हो जाता है.


बीमा लोकपाल में ऐसे करें शिकायत 
आपको बीमा लोकपाल कार्यालय में बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. आपको इसकी जानकारी बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से मिल जाएगी. इसके बाद बीमा लोकपाल को ई-मेल या एक पत्र भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते है. साथ ही हार्ड कॉपी भी लोकपाल कार्यालय भेज सकती है.


ऑफिस में जाकर करें शिकायत
आप लोकपाल कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा. आपने अगर अपने दस्तावेज बीमा लोकपाल को डाक से भेजे हैं, तो भी बीमा लोकपाल आपसे इन फॉर्म्स को भरने के लिए कहेगा. 


ऐसे कर सकते हैं शिकायत
बीमा नियामक इरडा (IRDA) के ऑनलाइन पोर्टल IGMS का उपयोग करके भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए बीमा कंपनी के पास 15 दिन का समय होता है. इस अवधि में आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं. आप इरडा के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं. आप IRDA के complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल पर शिकायत कर सकते हैं. ग्राहक IRDA के टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर भी शिकायत कर सकते हैं.



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