Insurance Claim Process: आजकल के समय में हर कोई वित्तीय प्लानिंग करते वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) जरूर खरीदता है. यह बीमा हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) कोई भी हो सकता है. कई बार यह देखा गया है कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन उन्हें समय पर क्लेम नहीं मिलता है. इससे उन्हें बहुत परेशानी होता है. कई बार पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं ,लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाले हैं जिसके जरिए आप ऐसी स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-
शिकायत निवारण अधिकारी से दर्ज करें अपनी शिकायत
आपको बता दें कि हर बीमा कंपनी को अपनी ग्राहकों की शिकायत को दूर करने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी रखना आवश्यक है. सबसे पहले अगर आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से इसकी शिकायत करें. इसके लिए आप बीमा कंपनी के सबसे करीब के ऑफिस या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात ये हैं कि क्लेम न मिलने की ज्यादातर शिकायतों को बीमा कंपनी के स्तर पर ही निपटा दिया जाता है. अगर यहां भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
बीमा नियामक IRDAI में दर्ज करें शिकायत
भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए IRDAI को बनाया गया है. ऐसे में बीमा संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत होने पर कोई भी ग्राहक यहां भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. IRDAI के नियम के मुताबिक अगर कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को किसी भी ग्राहक की कंप्लेंट पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करना आवश्यक है. इसके बाद भी अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे में आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा आप इसकी अधिकारिक ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.
बीमा लोकपाल से भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आप कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी और IRDAI के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसकी शिकायत बीमा लोकपाल से भी कर सकते हैं. इस काम के लिए देशभर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 17 बीमा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. ध्यान रखें कि हर पॉलिसी होल्डर को अपनी शिकायत अपने एरिया के बीमा लोकपाल से करनी होगी. आपको लोकपाल ऑफिस में जाकर फॉर्म P-II और फॉर्म P-III फिल करना होगा. पॉलिसी होल्डर को कहां जाना होगा इसकी जानकारी तो आप बीमा कंपनी के ऑफिस या आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं. अपनी शिकायत कॉपी को मेल करने के बाद आप शिकायत की हार्ड कॉपी लोकपाल के ऑफिस स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी.
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