Insurance Claim Process In Hindi: आज हर कोई अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) की पॉलिसी जरूर लेता है. इससे आप अपने जीवन के आपातकाल में खुद को एक बहुत बड़े कर्ज से या फिर अपनी बचत को एक झटके में गंवाने से बच सकते हैं. अगर आप कोई भी बीमा ले रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए. नहीं तो आपको बाद में काफी परेशानी होती है.


क्या है कारण


हम इस खबर की आपको इसकी सबसे बड़ी वजह बताने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके पीछे कारण है कि साल 2021-22 में बीमा लोकपालों ने ग्राहकों की कुल 40,527 शिकायतों का समाधान किया है. उसके पहले 2020-21 में 30,596 शिकायतें सुलझाई गई थीं. इस आंकड़े से समझ आ रहा है कि किसी भी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ शिकायतें तब होती हैं, जब उसकी पॉलिसी में या सर्विस में कुछ खामियां हों, और उनके ग्राहक उनसे संतुष्ट नहीं हों. तो इससे पता चलता है कि शिकायतों की संख्या और ज्यादा होगी.


ये होती है परेशानी


आपको कई बार पॉलिसी के क्‍लेम को लेकर कंपनी की तरफ से इंश्‍योरेंस की राशि समय पर नहीं मिल पाती है. आपको कंपनी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है. ऐसे में पॉलिसी धारक या उसके नॉमिनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उसे ये समझ नहीं आता है कि उनको अपने मामले की शिकायत किस जगह करनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं. 


यहां करें शिकायत


हर बीमा कंपनी में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है. आपको सबसे पहले अपने मामले की शिकायत उस अधिकारी से करनी चाहिए, जिससे कंपनी की ओर से शिकायत न मिलने का कोई ऑब्‍जेक्‍शन न उठाया जा सके. आप बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में जाकर शिकायत कर सकते हैं, या फिर मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. ज्‍यादातर शिकायतों का निवारण कंपनी के स्‍तर पर कर दिया जाता है. अगर फिर भी सुनवाई न हो, तो आपके पास दूसरे भी कई रास्‍ते हैं.


IRDAI में करें शिकायत 


आप बीमा कंपनी से शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर समस्‍या का समाधान नहीं होने पर IRDAI में जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर IGMS का इस्‍तेमाल करके या complaints@irdai.gov.in पर मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा इरडा के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते है. 


बीमा लोकपाल से‍ करें शिकायत


अगर IRDAI में आपकी समस्‍या का समाधान नहीं हो पाता है, तो आपके पास बीमा लोकपाल से शिकायत करने का अधिकार है. देश में कुल 17 बीमा लोकपाल हैं. आप जिस शहर में रहते हैं, वहां के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. इस कार्यालय में जाकर शिकायत करने पर आपको फॉर्म P-II और P-III फॉर्म भरकर जमा करना होगा.


हार्ड कॉपी में करें शिकायत 


आप बीमा लोकपाल के ऑफिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं. आपको इन ऑफिस की जानकारी बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से मिल सकती हैं. इसके अलावा आप मेल के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं. ई-मेल के बाद आपको शिकायत की हार्ड कॉपी भी संबन्धित दस्‍तावेजों के साथ कार्यालय में भेजनी होगी.


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