शादी करने पर आपको मिल सकता है 2.5 लाख का लाभ, केवल पूरी करनी होगी एक शर्त!
आपको बता दें कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की इस योजना के तहत जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें यह आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है.
शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसकी हमारे समाज में बहुत इज्जत है. इसे बेहद पवित्र बंधन माना जाता है. बदलते समय के साथ नये सोच ने समाज में जगह बनानी शुरू कर दी है लेकिन, आज भी बहुत से लोग अंतरजातीय विवाह को लेकर अपनी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं. आज भी इस तरह के विवाह को लेकर समाज में स्वीकार्यता कम है. अंतरजातीय विवाह के बढ़ावा मिले और लोगों के बीच जाति को लेकर बनी दीवार खत्म हो इसके लिए एक योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है. इस योजना का नाम है डॉ आंबेडकर फाउंडेशन.
इस सरकारी योजना के तहत नये शादीशुदा जोड़े को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ-साथ सामाजिक सोच बदलने में भी मदद मिलती है. तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में-
क्या है डॉ आंबेडकर फाउंडेशन?
आपको बता दें कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की इस योजना के तहत जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें यह आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है.
डॉ आंबेडकर फाउंडेशन योजना की जरूरी पात्रता-
-इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़के की उम्र कम से 21 साल होने चाहिए.
-इसके साथ ही इनमें से कोई एक दलित समुदाय से हो और दूसरी दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए.
- इसके साथ लड़का लड़की ने अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर करा हो.
-अगर दोनों दलित समुदाय के हैं या दोनों ही दलित समुदाय के नहीं हैं तो उन्हें लाभ नहीं मिल सकता है.
इन लोगों को नहीं मिलेगा-
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल वह दंपति उठा सकते हैं जिन्होंने पहली शादी की है. पत्नी या पति में से किसी की भी दूसरी शादी होने पर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अपनी शादी रजिस्टर करवा कर नव दंपति को आपका मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा. इसके बाद कपल डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के लिए आवेदन करें. ध्यान रखें कि इस योजना का लाभ शादी के एक साल के भीतर ही लिया जा सकता है. एक साल बाद आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
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