पत्नी को गिफ्ट के रूप में मिला है कैश, कितना देना होगा टैक्स? जानें IT के नियम
अगर आपकी पत्नी को कैश (Cash) के रूप में धनराशि मिलती है तो यह गिफ्ट के रूप में माना जाता है. इसमें धनराशि की सीमा 50,000 रुपये तक की है तो इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है.
पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) 8 मार्च मनाया जाता है. इस खास मौके पर हर व्यक्ति अपने घर की महिलाओं को स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है. अगर आप महिला दिवस के मौके पर पत्नी को कोई उपहार देने की तैयार कर रहे हैं तो उन्हें निवेश करके आर्थिक सुरक्षा का गिफ्ट दे सकते हैं. लेकिन, किसी तरह का निवेश करने से पहले आप निवेश के टैक्स और रिटर्न की सही जानकारी जरूर प्राप्त करें. अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर किसी तरह का निवेश करते हैं तो यह गिफ्ट के रूप में माना जाता है. आप पत्नी के नाम पर कितनी राशि का निवेश करते हैं उसका विवरण आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में जरूर मेंशन करें.
इसके साथ ही अगर अपनी पत्नी के नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश किया है तो आप इसे भी आईटीआर में जरूर शामिल करें. लेकिन, पत्नी के आय को अपने आईटीआर में आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है.
अगर आप पत्नी को किसी अनजान से मिलती है गिफ्ट के रूप में धनराशि
आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी को कैश (Cash) के रूप में धनराशि मिलती है तो यह गिफ्ट के रूप में माना जाता है. इसमें धनराशि की सीमा 50,000 रुपये तक की है तो इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. वहीं यह राशि 50,000 रुपये से ऊपर की है और आपकी पत्नी को मिली है तो अपने आईटीआर (ITR) में इस राशि का मेंशन करना जरूरी है. इस राशि पर टैक्स स्लैब (Tax Slab) के अनुसार टैक्स लगेगा.
रिश्तेदारों से मिलने वाले कैश गिफ्ट
आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी को कैश गिफ्ट आप या कोई आपका रिश्तेदार देता है तो यह गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free) होता है. गौरतलब है कि इनकम टैक्स के नियम के अनुसार पति, भाई, बहन, माता पिता, सास ससुर आदि से प्राप्त कोई भी गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.
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