पीएफ पर घटा ब्याजः कर सकते हैं एनपीएस में निवेश, ये हैं फायदे
आपको एनपीएस में निवेश की सलाह दी जा सकती है. एनपीएस में निवेश करने पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है.
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नई दिल्लीः पीएफ के ऊपर ब्याज दरें घटकर 8.55 फीसदी हो गई हैं. अब से सैलरीड क्लास रिटायरमेंट के लिए जो रकम मिलने का अनुमान लगा रहा था उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है क्योंकि पीएफ की ब्याज दर घटकर 8.65 फीसदी से 8.55 फीसदी हो गई है. लिहाजा आपको रिटायरमेंट के वक्त के लिए पर्याप्त पैसा रहे इसके दूसरे साधन भी ढूंढने होंगे. ऐसे ही समय के लिए आपको एनपीएस में निवेश की सलाह दी जा सकती है. एनपीएस में निवेश करने पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है.
कैसे मिलती है टैक्स छूट आयकर की धारा 80 सीसीडी (1) के तहत सैलरीड कर्मचारी अपनी सैलरी (बेसिक+डीए) के 10 फीसदी तक योगदान करके टैक्स छूट हासिल कर सकता है. हालांकि इसे भी आयकर की धारा 80 सी और 80 सीसीई के तहत मिल रही 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट के अंदर ही होनी चाहिए.
एनपीएस की कैटेगरी एनपीएस के तहत आपको तीन तरह के विकल्प निवेश करने के लिए मिलते हैं जिनके नाम रिस्क यानी जोखिम लेने के आधार पर तय किए गए हैं.
ई क्लास- इसमें ज्यादा जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न का ऑप्शन मिलता है. इसके अलावा सी क्लास का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है पर इसमें सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश नहीं किया जा सकता है. जी क्लास ये मध्य जोखिम के साथ मध्यम रिटर्न कैटेगरी में आते हैं.
इसके अलावा आपको एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का ऑप्शन भी मिलता है. इसके तहत अगर आपने ऑटो चॉइस का ऑप्शन लिया है तो समय और आपकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपका एक्सपोजर निवेश के तहत इक्विटी में कम होता जाता है. वहीं एक्टिव चॉइस का विकल्प लिया है तो आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके निवेश में इक्विटी का कितना एक्सपोजर होना चाहिए.
कब निकाल सकते हैं आप पैसा अगर आप 60 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो जितना फंड बना है इसके लिए कम से कम 80 फीसदी की रकम आपको पीएफआरडीए से मान्यता मिली हुई बीमा कंपनी से एन्युटी लेनी होगी. इससे आपकी हर महीने की पेंशन बनेगी और इसके अलावा 20 फीसदी की रकम को आप कैश में ले सकते हैं.
60 साल पूरे होने पर क्या हैं नियम 60 साल पूरे होने पर आप 40 फीसदी रकम निकाल सकते हैं और इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा पीएफआरडीए से मान्यता मिली हुई बीमा कंपनी से 40 फीसदी एन्युटी खरीदनी होगी. इसके अलावा 20 फीसदी रकम निकालने पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना होगा.
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