भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लॉन्च किया था. बेटियों की शादी और पढ़ाई की चिंता करने वाले माता-पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी मददगार है. इस योजना को साल 2015 में लॉन्च किया गया था. ये स्कीम केवल बेटियों के लिए है. लॉकडाउन के दौरान SSY में अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाने वाले अभिभावकों को सरकार ने राहत दी है. लॉकडाउन में जिनकी बेटी की उम्र 10 साल के पार हो गई है, अब वे लोग 31 जुलाई तक अपनी बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं. डाक विभाग के निर्देश के अनुसार जिन लोगों की बेटियों की उम्र 25 मार्च से 30 जून 2020 तक 10 साल की हो गई है, वे अब 31 जुलाई 2020 तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा पाएंगे.
यह पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. ये स्कीम सुरक्षित है और इसमें निवेश करने पर अच्छा ब्याज मिलता है. सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल की उम्र तक की बच्ची का ही खाता खुलवाया जा सकता है. इस स्कीम में साल में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश आप कर सकते हैं. फिलहाल इस समय इस योजना में ब्याज दर 7.6 फीसद है. हर तीन महीने में सरकार इस योजना के लिए ब्याज दर तय करती है. बेटी के 18 साल के होने पर शिक्षा या फिर विवाह के लिए 50 फीसदी तक की रकम आप खाते से निकाल सकते हैं. यह योजना बेटी की 21 साल की आयु पूरी होने के बाद मैच्योर हो जाती है. बेटी के 9 साल की उम्र में खाता खुलवाने पर उसके 24 साल का होने तक आप पैसे जमा करा सकते हैं.
आयकर छूट का मिलता है लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. इस योजना में PPF की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है. पोस्ट ऑफिस के अलावा आप बैंक के अधिकृत ब्रांच में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं. खाता खुलवाने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड जरूरत होगी. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट के जरिए भी खाता खुलवा सकते हैं.
ये भी पढ़ें:
आप घर बैठे ऑनलाइन बदल सकते हैं अपने आधार कार्ड में पता, यहां जानें पूरा प्रोसेस
आप घर बैठे SBI इंटरनेट बैंकिंग को कर सकते हैं लॉक और अनलॉक, यहां जानिए पूरा प्रोसेस