PPF, NPS, SSY अकाउंट हो गया है Inactive तो न हो परेशान, इस प्रोसेस को अपनाकर जल्द करें एक्टिवेट
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाते में हर साल कम से कम 1000 रुपये निवेश करना जरूरी है. अगर आप यह पैसे एक साल तक जमा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खाते के डीएक्टिवेट कर दिया जाता है.
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Investment Tips: इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आप कई तरह की सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इन स्कीम में निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है. यह स्कीम्स हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन स्कीम. यह सभी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है. यह सभी स्कीम मार्केट जोखिमों से अलग है और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने में मदद करता है.
हर साल PPF, NPS और SSY अकाउंट में अकाउंट होल्डर को मिनिमम राशि जरूर डालनी चाहिए. अगर आप 31 मार्च तक मिनिमम राशि जमा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है. अगर आपने 31 मार्च तक वित्त वर्ष 2021-2022 तक की मिनिमम राशि जमा नहीं की है तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप चाहें तो PPF, NPS और SSY के खाते को दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं. तो हम आपको बताते हैं इस वित्त वर्ष में आप PPF, NPS और SSY खाते को किस तरह एक्टिवेट करा सकते हैं-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते करें इस तरह एक्टिव
नियमों के अनुसार, हर वित्त वर्ष पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में खाताधारक को कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है. अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 में यह पैसे जमा करने से चूक गए हैं तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप इस वित्त वर्ष में पिछले साल का 500 रुपये या उससे ज्यादा की राशि जमा करके पीपीएफ खाते को एक्टिव करा सकते हैं. अगर आपका पीपीएफ खाता बैंक का है तो आप यह ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं. वहीं पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए आपको ऑफलाइन पैसा जमा करना होगा. इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है. इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत के हिसाब से रिटर्न मिलता है. इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.
नेशनल पेंशन स्कीम खाते को इस तरह करें एक्टिव
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) खाते में हर साल कम से कम 1000 रुपये निवेश करना जरूरी है. अगर आप यह पैसे एक साल में जमा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खाते को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है. इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए पिछले वित्त वर्ष के 1000 रुपये के साथ-साथ हर साल के हिसाब से 100 रुपये जुर्माना भी देना होगा. इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते को इस तरह एक्टिव
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों की भविष्य के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम है. इस योजना के तहत हर साल खाता में कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं. इस स्कीम के तहत 15 साल का लॉक इन पीरियड है. 10 साल से कम की बच्ची का अकाउंट खोला जा सकता है. बच्ची के 18 साल के होने के बाद वह पढ़ाई के लिए और 21 साल के बाद अपनी शादी के लिए पैसों का विड्रॉल कर सकती है. इस स्कीम के तहत 7.6 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है. अगर आप पिछले वित्त वर्ष में पैसे जमा करना भूल गए हैं तो इस वित्त वर्ष 250 रुपये के साथ-साथ 50 रुपये जुर्माना देना होगा. 300 रुपये कम से कम जमा करके आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं.
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