अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा है कि अगर आप मार्केट में बिना किसी परेशानी के 31 मार्च के बाद भी निवेश जारी रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को जल्द से जल्द लिंक करा लें. ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से आपको ट्रेडिंग में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. आप 1 अप्रैल 2022 के बाद किसी तरह के नए शेयर को नहीं खरीद पाएंगे.


31 मार्च तक आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य है-
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन धारकों से 31 मार्च 2022 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने को कहा है. ऐसा न करने पर पैन कार्ड को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. इसके बाद आप किसी भी वित्तीय काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड इनवैलिड होने की स्थिति में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.


इसके साथ ही आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. आपको टीडीएस के रूप में 10 प्रतिशत के बजाए 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा. अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जारी रखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पैन कार्ड और आधार लिंक करवाएं. हम आपको दोनों को लिंक करने के तरीके के बारे में बताते हैं-


आधार को पैन कार्ड से इस तरह कराएं लिंक-
-आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें.
-यहां आपको ऊपर के कॉर्नर पर Link Aadhaar ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें.
-इसके बाद आपसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा.
-सभी को एंटर करें और सब्मिट कर दें.
-इसके बाद आप ओटीपी को दर्ज कर लें.
-इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. 


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