LIC IPO पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया इनकार, आखिर किसकी याचिका पर कही ये बड़ी बात
SC ON LIC IPO: कुछ पॉलिसीधारकों ने आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर रोक की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने वित्त अधिनियम और एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती पर केंद्र को दिया नोटिस.
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LIC IPO LATEST UPDATE: एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के जरिए शेयरों के आवंटन पर रोक लगाने की पॉलिसीधारकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को राहत देने से मना कर दिया. याचिका में शेयर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने वित्त अधिनियम, 2021 और एलआईसी अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जरूर जारी किया है.
खबरों के मुताबिक, एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया में दखल देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. दरअसल दायर याचिका में कहा गया था कि एलआईसी एक्ट में बदलाव वित्तीय बिल के जरिए किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा आधार एक्ट में बदलाव को संसद में वित्त विधेयक की तरह पास करने का मसला पहले से लंबित है, इसे भी साथ सुना जाएगा. पीठ ने कहा कि उसने केंद्र और एलआईसी को जरूर कोर्ट में पॉलिसीधारकों की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है.
ये दिया फैसला
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को वाणिज्यिक निवेश और आईपीओ के मामलों में दायर याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से बचना चाहिए. पीठ ने कहा कि एलआईसी आईपीओ के मामले में हम फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं.
गौलतलब है कि देश का सबसे बड़ा एलआईसी का आईपीओ खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए बीती 4 मई को खुला था और 9 मई को बंद हुआ था. शेयरों का आवंटन गुरुवार को कर दिया गया है.
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