IRDA Rule for Cashless Treatment: कैशलेस इलाज कराने वालों को एक अच्छी सुविधा देते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने साधारण बीमा कंपनियों को अपने मानकों के अनुरूप नेटवर्क प्रदाता या अस्पताल चुनने की मंजूरी दे दी है. इरडा ने ‘कैशलेस’ सुविधा के लिए मानदंडों में ढील देने के लक्ष्य से यह कदम उठाया है.


बुधवार को आईआरडीए ने जारी की ये जानकारी
बीमा रेगुलेटर ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि नए मानदंडों को प्रभावी करने के लिए ‘स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण पर दिशानिर्देश’ को संशोधित किया गया है.


TPA और बीमा कंपनियो को जारी किया पत्र
IRDA ने बीमा कंपनियों और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) को जारी पत्र में कहा है कि बीमाकर्ताओं को अब उन नेटवर्क प्रदाताओं को पैनल में शामिल करने का अधिकार है, जो उनके मानकों और मानदंडों के अनुरूप हैं. यह कदम देश में कैशलेस’ सुविधा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे पहले, केवल बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) द्वारा प्रबंधित बीमा नेटवर्क के अस्पतालों की रजिस्ट्री (रोहिणी) में पंजीकृत नेटवर्क प्रदाता ही बीमाकर्ताओं द्वारा पैनलबद्ध किए जा सकते थे.


IRDA ने अपने सर्कुलर में क्या कहा
इरडा ने अपने सर्कुलर में कुछ और बातों का उल्लेख किया है और कहा है कि किसी भी अस्पताल को अपने पैनल में शामिल करने से पहले बीमा कंपनियों को बुनियादी सुविधाओं पर विचार जरूर करना होगा. इसके बाद बोर्ड द्वारा संशोधित अस्पताल के मानदंडों को ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाना चाहिए. 


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