IRDA Rules For Insurance Company: अब इंश्योरेंस पॉलसी पर एजेंट कमीशन बताना होगा जरूरी, आ रहा ये नियम
IRDA से नियम को लागू करने का फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है. पॉलिसी खरीदने के बाद जो रसीद और दस्तावेज मिलेंगे उस पर एजेंट के कमीशन की जानकारी दी जाएगी.
Insurance Policy Company Rule : अभी तक आप जो भी इंश्योरेंस पॉलसी Insurance policy लेते थे तो उसके डॉक्यूमेंट पर एजेंट के कमीशन की जानकारी नहीं होती थी, या यूं कहें कि नहीं बताई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब इंश्योरेंस पॉलसी लेने पर एजेंट की कमीशन की जानकारी कंपनी की तरफ से ग्राहकों को बताना अनिवार्य होने जा रही है. इस बारे में जल्द ही नियम लागू होने वाला है.
IRDA से फॉर्मल अप्रूवल
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की तरफ से इस तरह के नियम को लागू करने का फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है. पॉलिसी खरीदने के बाद जो रसीद और दस्तावेज मिलेंगे, उसी पर ही एजेंट के कमीशन की जानकारी दी जाएगी. अभी किसी भी प्रकार की Policy लेने पर एजेंट को मिलने वाले कमीशन की कोई जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जाती है. देश में सभी प्रकार के इंश्योरेंस पर यह नियम लागू होगा. IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है.
एग्रीगेटर पर लागू होगा नियम
कई बार इंश्योरेंस कंपनियां (Insurance Companies) एजेंट को IRDAI की तरफ से तय नियम से कई गुना अधिक कमीशन देती हैं, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं सकेंगी. इससे ग्राहकों को लाभ होगा और कम पैसा चुकाना होगा. ऑनलाइन इंश्योरेंस कराने पर यह नियम एग्रीगेटर पर लागू होगा. ग्राहकों को एग्रीगेटर को दी जाने वाली कमीशन की पूरी जानकारी दी जाएगी.
क्यों होता है प्रीमियम अलग-अलग
इंश्योरेंस जानकारों की राय है, ऑनलाइन या एजेंट से इंश्योरेंस लेने पर ग्राहक को समान भुगतान ही देना होता है. अभी एक ही प्रकार का Health इंश्योरेंस या Motor इंश्योरेंस है जिस पर सभी कंपनियों का अलग-अलग प्रीमियम है. इसकी वजह एजेंट की कमीशन है. IRDAI के इस फैसले से इंश्योरेंस कंपनियां काफी परेशान है. यह नियम जुलाई में कभी भी लागू हो सकता है.
कितना है कमीशन
LIC मुख्य रूप से अपने एजेंट पर ही निर्भर है. इस फैसले से एजेंट को सीधे तौर पर नुकसान होगा. कमीशन के चलने से ग्राहक उनसे कमीशन में कुछ हिस्सा देने की मांग कर सकता है, क्योंकि बाजार में काफी कॉम्पटीशन है. जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस पर अपने एजेंट को 15 % कमीशन और 4 % तक का इंसेंटिव दे रही है. ये सब अब डॉक्यूमेंट पर लिखा आएगा.