Insurance Policy Rules Update : भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस (General Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की कंपनियों को निर्देश दिए है. इसमें कहा गया है कि कम्पनियाँ अपने खर्चों की सीमा को तय करें. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने अपने नोटिफिकेशन में इंश्योरेंस कंपनियों को कारोबार और कमीशन सहित सालाना आधार पर कुल खर्चों में कमी करने का निर्देश दे दिया है.


ये है निर्देश 
IRDAI के ड्राफ्ट के अनुसार सभी कंपनियों की बोर्ड पॉलिसी में सालाना आधार पर कारोबार करने में खर्चों में कमी और कंपनी के एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (Expense of Management) में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे. साथ ही खर्चों में कमी का फायदा पॉलिसीहोल्डर्स (PolicyHolders) को प्रीमियम में कटौती कर देना होगा.


ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी 
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और जनरल इंश्योरेंस (General Insurance) कंपनियों के खर्चों की लिमिट तय करने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) जारी किया है. इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा लिए प्रीमियम के 30% से ज्यादा कुल खर्च नहीं होना चाहिए. एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट (Expense of Management) में सैलरी (Salary), फिक्स खर्च (Fixed Expenses) और पॉलिसी बिक्री (Policy Sales) का कमीशन शामिल है. आपको बता दे कि 10 परसेंट ज्यादा खर्च करने और सॉल्वेंसी तय मानक पर नहीं होने पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों को मिलने वाले परफॉर्मेंस भत्ते आदि पर रेगुलेटर रोक लगा सकता है.


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