IRDAI On Joshimath: बीमा क्षेत्र के रेग्युलेटर आईआरडीएआई ने जनरल बीमा कंपनियों को उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में आए दरार से प्रभावित बीमित व्यक्तियों के फौरन क्लेम सेटल करने को कहा है. आईआरडीएआई से इस बाबत गाइडलाइंस भी जारी किया है. 


आईआरडीएआई ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जमीन धंसने और भूस्खलन से कुछ में संपत्ति का नुकसान हुआ है ऐसे में प्रभावित बीमित आबादी की कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की दरकार है जिससे प्रभावित लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ उनके क्लेम को जल्द से जल्द सेटल किया जा सके. 


IRDAI ने बीमा कंपनियों से एक कंपनी के लेवल पर एक नोडल ऑफिसर नियक्त करने के लिए कहा है जो प्रभावित जिलों में नोडल ऑफिसर के तौर पर कार्य करेगा. नोडल ऑफिसर रिसिप्ट कॉर्डिनेट करने से लेकर प्रोसेसिंग के अलावा सभी उचित क्लेम का सेटलमेंट करेगा. नोडल ऑफिसर राज्य सरकार के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स से फौरन संपर्क करने के बाद उनके संपर्क में लगातार बने रहेंगे. 


बीमा रेग्युलेटर ने कहा है कि सभी क्लेम का सर्वे फौरन किए जाने की दरकार है. और क्लेम पेमेंट/अकाउंट पेमेंट जल्द जारी करे और किसी भी सूरत में तय टाइमलाइन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए.  IRDAI ने जनरल बीमा कंपनियों से पर्याप्त संख्या में सर्वेयर तैनात किए जाने को कहा है और जरूरत पड़ने पर आसपास के इलाकों से भी सर्वेयर बुलाने की हियादत दी गई है.  IRDAI ने कंपनियों ने जागरुकता अभियान भी चलाने को कहा है और साथ में लोगों को ये भी बताने के निर्देश दिए गए हैं कि अबतक उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाये गए हैं. 


बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वो पॉलिसीहोल्डर्स को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे क्लेम और डॉक्यूमेंट फाइलिंग करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल करें. साथ ही डिजिटल माध्यम के जरिए क्लेम के एसेसमेंट को सुनिश्चित किया जाए. साथ ही बीमा कंपनियों से क्लेम सेटलमेंट का डाटा मंथली बेसिस पर अथॉरिटी को सौंपने के लिए कहा गया है. 


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