NPS Pensioners: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के पेंशनर्स को एनपीएस के कॉरपस से एनुइटी प्रोडेक्ट्स यानि पेंशन प्लान खरीदने के लिए अलग से प्रोपोजल फॉर्म भरने की अब जरुरत नहीं होगी. इंश्योरेंस क्षेत्र की रेग्युलेटर आईआरडीएआई ने सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए ये सुविधा देने का फैसला किया है. आईआरडीएआई (IRDAI) ने इस आदेश को लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है जो अभी से लागू हो चुका है. 


मौजूदा समय में नेशनल पेंशन सिस्टम के पेंशनधारकों को एक्जिट फॉर्म भरना होता है जिसे एनपीएस के पास जमा कराना होता है. एक प्रोपोजल फॉर्म रिटायरमेंट के बाद बीमा कंपनियों के पास जमा कराना होता है.  अब से एनपीएस के एडिट फॉर्म को ही एनुइटी खरीदने के लिए प्रोपोजल फॉर्म मान लिया जाएगा. इससे पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन के साथ बीमा कंपनियों की भी समय की बचत होगी. 


मौजूदा समय में एनपीएस के सब्सक्राइबर को मैच्योरिटी के समय कुल कॉरपस के 40 फीसदी रकम से एनुइटी प्लान खरीदना होता है. और कुल कॉरपस के 60 फीसदी रकम को निवेशक एक बार में निकाल सकते हैं. अगर एनपीएस कॉरपस 5 लाख रुपये से कम है तो निवेशक पूरी रकम एक बार में निकाल सकता है. और 60 साल के उम्र से पहले एनपीएस से एक्जिट करने पर एनपीएस खाताधारकों को कुल कॉरपस के 80 फीसदी रकम के जरिए एनुइटी प्लान खरीदना होता है. आईआरडीएआई ने एनपीएस के पेंशनधारकों को जीवन बीमा कंपनियों द्वारा ऑफर किए जा रहे एनुइटी प्रोडक्ट्स की भी जानकारी  मुहैया कराई गई है. 


एनपीएस के पेंशनधारक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे. इससे पेंशनधारकों की मुश्किलें कम होंगी. आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सुझाव देते हुए आधार नंबर के जरिए पेंशनधारकों के लाइफ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन करने की सलाह दी है. 


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