नई दिल्ली: रुपयों के लेनदेन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) की जरूरत पड़ती है. पैन (Permanent Account Number) कार्ड एक 10 डिजिट का नंबर होता है. इससे किसी भी शख्स की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है. इनकम टैक्स विभाग के जरिए पैन कार्ड को जारी किया जाता है. नौकरी, बिजनेस करने के अलावा आईटीआर भरने के लिए भी पैन कार्ड काफी जरूरी है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या पैन कार्ड रखने वाले हर शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है?


पैन कार्ड से जुड़े जरूरी नियमों का उल्लेख आयकर विभाग ने आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट पर भी कर रखा है. वहीं हर वो शख्स जो इनकम टैक्स भरना चाहता है तो उसके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होना काफी जरूरी है. इसके बिना आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा. बिना पैन कार्ड के इसकी जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारा असल में टैक्स अमाउंट क्या है. पैन कार्ड के जरिए टैक्स चोरी से भी बचा जा सकता है.


इनको भरना होता है इनकम टैक्स


हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उन सब लोगों को आईटीआर दाखिल करना ही पड़ता है. वहीं अगर कोई शख्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के दायरे में आता है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. इस धारा के तहत प्रत्येक वो शख्स जिसकी आय टैक्स के दायरे में आती है उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है. हालांकि जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, लेकिन उनकी आय कर योग्य आय नहीं है तो उसे इनकम टैक्स दाखिल करना जरूरी नहीं होता है.


इन कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत


इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी कामों के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है. पांच लाख या उससे ज्यादा की अचल संपत्ति को खरीदते वक्त भी पैन कार्ड की जरूरत होती है. इसके अलावा बैंक में 50 हजार रुपये या इससे बड़ा लेनदेन करने या बड़ी एफडी-आरडी के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है. इसके अलावा 50 हजार से ज्यादा का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है. वहीं शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. पैन कार्ड सरकारी विभाग के ओर से जारी किया जाता है. इस कारण इस कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर भी काम में लिया जा सकता है.


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