Leave Travel Allowance: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की अपील के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance) से आप सिर्फ भारत में ही ट्रैवल (Travel) करने पर इस्तेमाल कर सकते है. मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललिल (Chief Justice Uday Umesh Lalil) की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की डिवीजन बेंच ने माना है कि विदेश में यात्रा करने पर LTA का फायदा नहीं मिल सकेगा.


SBI की अपील ख़ारिज 
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कर्मचारियों की ओर से विदेश यात्रा करने पर टीडीएस (TDS) लगना जरूरी है कि क्योंकि देश में ही यात्रा करने पर कर्मचारियों को एलटीसी मिलता है. 


विदेशी यात्रा पर नहीं मिलेगी सुविधा 
हाई कोर्ट ने एसबीआई की अपील को खारिज कर दिया था. एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एसबीआई कर्मचारियों को LTA क्लेम के तहत मिली राशि पर छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि इन लोगों ने विदेशी यात्रा की थी. 


मिलता है टैक्स छूट का फायदा 
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु दहिया ने माना कि एलटीए के नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को देश में ही दो शहरों के बीच ट्रैवल करने पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कर्मचारी देश से बाहर यानी कि विदेश में यात्रा करते हैं. तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के प्रावधान के तहत एलटीए का फायदा नहीं मिलेगा. 


इस नियम में मिलती है छूट 
मालूम हो कि देश के नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई तरह की छूट दी जाती हैं. इन छूट में से कर्मचारियों की ओर से सबसे ज्यादा LTA/LTC का इस्तेमाल होता है. 


 


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