क्या IAS और IPS की सैलरी पर नहीं लगता एक भी रुपया टैक्स? जानें क्या कहता है नियम
आईपीएस या आईएएस की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह है. सैलरी के अलावा इन अधिकारियों को हर महीने टीए, डीए, एचआरए, मोबाइल समेत कई अन्य भत्ते भी मिलते हैं.
भारत में सरकारी नौकरियों की जब भी बात होगी, तो इसमें सबसे ऊपर IAS और IPS को रखा जाएगा. यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आयोजित UPSC सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली इन नौकरियों में मोटी सैलरी के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. चलिए, आज जानते हैं कि क्या IAS और IPS की सैलरी टैक्स फ्री होती है या अन्य कर्मचारियों की तरह इन्हें भी अपनी सैलरी में से सरकार को टैक्स देना होता है.
पहले जानें कितनी होती है सैलरी
आईएएस और आईपीएस समेत भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग में छोटे से लेकर बड़े पद तक तैनात हर कर्मचारी को जो भी सैलरी मिलती है, उसका निर्धारण पे कमीशन द्वारा किया जाता है. मौजूदा वक्त की बात करें तो देश में 7वां वेतन आयोग लागू है. इसके तहत एक आईपीएस या आईएएस की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह है. सैलरी के अलावा इन अधिकारियों को हर महीने टीए, डीए, एचआरए, मोबाइल समेत कई अन्य भत्ते भी मिलते हैं. जैसे- इनका पद बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. नौकरी से रिटायर होते-होते एक आईएएस अधिकारी की सैलरी 2,25,000 रुपये तक पहुंच सकती है.
इनकी सैलरी पर टैक्स का क्या नियम है
बहुत से लोगों को लगता है कि IAS और IPS अधिकारियों की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता होगा. लेकिन, ये गलत है. इन अधिकारियों की सैलरी पर भी वैसे ही टैक्स लगता है, जैसे आम कर्मचारी की सैलरी पर लगता है.
कितना लगता होगा टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो अगर किसी व्यक्ति की आय 3 लाख से 7 लाख रुपये तक है तो उसकी आय पर 5 पर्सेंट टैक्स लगेगा. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 7 से 10 लाख रुपये है तो उसकी आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा. वहीं, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10 से 12 लाख रुपये है तो उसकी आय पर 15 पर्सेंट का टैक्स लगेगा. जबकि, 12 से 15 लाख रुपये आय वाले व्यक्ति पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा. वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा. यानी अगर किसी IAS अधिकारी की शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रतिमाह है तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से उसकी सैलरी पर 5 पर्सेंट का टैक्स लगेगा. जबकि, अगर किसी IAS अधिकारी की सैलरी 2,25,000 रुपये है तो उसकी सैलरी पर 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा.
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