Income Tax Department: इनकम टैक्स विभाग ने अनुमान लगाया है कि GST की शुरुआत यानी 1 जुलाई 2017 से बीमा कंपनियों (Insurance Companies) और उनके माध्यस्थों ने फर्जी खर्च दिखाकर करीब 30 हजार करोड़ की टैक्स चोरी (Tax Chori) की है. इनकम टैक्स विभाग अब इन कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. 


इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बकाया वसूलने के लिए इन संस्थाओं को टैक्स डिमांड नोटिस (Tax Demand Notice) भेजा जाएगा. हालांकि ये राशि ब्याज और जुर्माना लगाने के बाद और बढ़ जाएगी. ईटी को सीनियर अधिकारी ने बताया​ कि हम ​जुर्माने और पेनाल्टी के साथ डिमांड नोटिस भेज रहे हैं. कंपनियों को इसका जवाब अनिवार्य तौर पर समय सीमा के भीतर देना होगा.  


गलत खर्च दिखाकर जीएसटी पेमेंट


कितना ब्याज और जुर्माना लगेगा, यह असेसमेंट अधिकारी की ओर से तय किया जाएगा. पिछले साल आयकर विभाग डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर जांच शुरू की थी. जानकारी मिली थी कि कुछ ​बीमा कंपनियां नियमों को दरकिनार करके ज्यादा खर्च दिखा रही हैं और गलत तरीके से भुगतान कर रही हैं. 


बढ़ा चढ़ाकर दिखाया खर्च 


कंपनियों के द्वारा इस बढ़े हुए खर्च को दिखाने के कारण इनकम टैक्स विभाग को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि फर्जी सीएसआर खर्च को दिखाया गया, दिखाया गया इवेंट कभी हुआ ही नहीं. वहीं एड और खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है. 


30 बीमा कंपनियां शामिल 


टैक्स चोरी के मामले में ऐसी 30 बीमा कंपनियां, 68 टैक्स एजेंट और मध्यस्थ शामिल हैं. इसके साथ कुछ बैंक भी शामिल थे, जो ​बीमा कंपनी के मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा​ कि जल्द ही नोटिस भेजा जा सकता है. 


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