IT Notice: फंड जुटाना पड़ गया भारी? इन स्टार्टअप कंपनियों को इनकम टैक्स ने थमाया नोटिस
IT Notice: आईटी विभाग ने कई छोटे और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को नोटिस भेजा है. आइए जानते है इन नोटिस को भेजने के पीछे क्या कारण है.
Income Tax Notice: फंडिंग की कमी से जूझ रही स्टार्टअप कंपनियों के लिए एक और बुरी खबर है. 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग पाने वाली स्टार्टअप कंपनियों (Startup Companies) को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस (Income Department Notice) भेजना शुरू कर दिया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईटी विभाग (IT Department) ने कई स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों को वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बीच में मिली फंडिंग के कारण नोटिस भेजा है. इसके निवेश की प्रकृति और सोर्स के बारे में जानकारी देने को कहा गया है.
इस सेक्शन के तहत मांगी गई जानकारी
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग प्राप्त करने वाले सभी छोटे और यूनिकॉर्न स्टार्टअप को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है. हालांकि कुल कितने स्टार्टअप (Startup Funding) को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. आयकर विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 के तहत इन नोटिस को भेजा है. इस एक्ट के जरिए विभाग उन फंड्स के बारे में जानकारी मांगता है जिसके स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. इस सेक्शन का इस्तेमाल फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है.
स्टार्टअप से मांगी गई जानकारी
गौरतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों से आईटी विभाग (IT Department) ने विदेशी निवेशकों की लोकल होल्डिंग्स, वैल्यूएशन और निवेशकों से जुटाए गए पैसे के इस्तेमाल के बारे में इस नोटिस में जानकारी मांगी है. विभाग ने फंड के राउंड ट्रिपिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए आईटी विभाग ने इन डिटेल्स जानने के लिए नोटिस भेजा है. राउंड ट्रिपिंग को देखते हुए एंजेल टैक्स (Angle Tax) के प्रावधानों को NRI पर भी लागू कर दिया है. विनियमित संस्था होने के कारण सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड्स और सेबी के पास रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो निवेशकों को एंजल टैक्स में छूट मिली है.
ये भी पढ़ें-
ONGC ग्रीन एनर्जी के लिए करने जा रही 1 लाख करोड़ का निवेश, 2038 तक जीरो एमिशन का है लक्ष्य