GST के बाद महंगे होंगे आईटी हार्डवेयर ! प्रस्तावित 28% रेट से लगेगा टैक्स
नई दिल्लीः GST आने के बाद मॉनिटर और प्रिंटर जैसे उत्पादों के महंगे होने का डर सता रहा है. आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनिटर और प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी प्रोडक्ट्स पर माल और सर्विस टैक्स (जीएसटी) की एक ही दर 18 फीसदी करने का आग्रह किया है. फिलहाल कुछ प्रोडक्ट्स पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव है जिससे ये उत्पाद जीएसटी आने के बाद महंगे हो जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है.
आईटी हार्डवेयर उद्योग के संगठन मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन फॉर इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (मैट) ने सरकार से जीएसटी के तहत प्रिंटरों पर दो टैक्स दरों के प्रस्ताव पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ मांग की है कि आईटी उत्पादों पर 18 फीसदी की निचली दर का टैक्स लगे. यह टैक्स दर मौजूदा दर के बराबर ही है.
एमएआईटी के मुताबिकः-
- प्रिंटर और मॉनिटर के लिए कर की नई दरें 28 फीसदी तय की गई हैं, जबकि इस पर अभी अधिकतम 18.5 फीसदी (12.5 फीसदी का उत्पाद कर और 6 फीसदी वैट) वसूला जाता है. इसके मुताबिक प्रिंटर पर जीएसटी के अंतर्गत 18 फीसदी के करीब टैक्स लगना चाहिए."
- जीएसटी दर डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि "एचएसएन 8443 - प्रिटिंग मशीनरी जिसे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्लेट्स, सिलेंडर्स और अन्य प्रिंटिंग इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, उस पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.
- वहीं, प्रिंटर, फोटो कॉपियर, फैक्स मशीन और इंक काट्रिज पर 28 फीसदी टैक्स लिया जाएगा."
मैट ने एक बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी समझौते में उपलब्ध कराए गए आईटी उत्पादों की लिस्ट में दिखाए गए सामानों पर जीएसटी टैक्स की दर 18 फीसदी होनी चाहिए. भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है. सरकार को यह भी देखना होगा कि उसे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करना तो जीएसटी में प्रस्तावित 28 फीसदी टैक्स की दर से आईटी प्रोडक्ट्स यूजर्स के लिए महंगे हो जाएंगे. ऐसे में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को कैसे पूरा करना संभव हो सकेगा.
मौजूदा समय में मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स पर 18.5 फीसदी की रेट से टैक्स लगता है. यह सामान पर्सनल कंप्यूटर का अहम हिस्सा हैं. पर्सनल कंप्यूटरों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी तय की गई है जबकि मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव है.
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