ITR Status : 75 साल से अधिक के आयुवर्ग कों ITR भरना जरूरी नहीं, क्या हैं शर्तें
ITR नियमों के मुताबिक, कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता है. 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होती है.
ITR Filing Last Date : आयकर रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जोकि अब नजदीक आ रही है. 75 साल से अधिक के आयुवर्ग कों ITR भरना जरूरी है या नहीं, इस बारे में लोगों को कम जानकारी होती है. मालूम हो कि आय प्राप्त कर रहे लगभग हर शख्स को ITR भरना अनिवार्य होता है. हालांकि, कुछ मामलों में सरकार ने इसकी छूट दे रखी है.
ये लोग नहीं भरें ITR
ITR नियमों के मुताबिक, कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता है. लेकिन इन लोगों को आईटीआर भरने से छूट मिलती है. ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिक ही है. दरअसल, 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होती है.
ये है शर्त
जिन लोगों को छूट मिलती है वो तब संभव है जब उनकी आय का स्रोत पेंशन और बैंक में जमा रखे गये पैसे से मिलने वाला ब्याज हो. सरकार ने एक नए नियम के तहत 2021 में 75 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को यह छूट दे रखी थी. फाइनेंस एक्ट-2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194-पी को शामिल किया गया है. जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन पाते हैं और बैंक में जमा से ब्याज मिलता है उन्हें आईटीआर दाखिल करने से छूट है.
ये फॉर्म बैंक में जमा करें
आईटीआर भरने से छूट प्राप्त करने के लिए 75 वर्ष से अधिक के नागरिक को 12-बीबीए फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा. इस फॉर्म में आपको पेंशन और एफडी पर ब्याज से मिलने वाली कमाई का ब्योरा देना होगा. फॉर्म में उल्लिखित टैक्स को बैंक में जमा करना होगा. टैक्स जमा होने पर आईटीआर भरा हुआ मान लिया जाएगा. इसके बाद अलग से आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगा.
1 ही हो एफडी और पेंशन अकाउंट
एक बड़ी शर्त यह भी है कि नागरिक का एफडी अकाउंट और पेंशन अकाउंट एक ही बैंक में होने चाहिए तभी उसे यह छूट मिलेगी. एफडी पर मिल रहा ब्याज अगर टेक्सेबल है तो भी आपको रिटर्न से छूट नहीं मिलेगी. अगर आप 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं लेकिन उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपको ITR भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
ITR का आखिरी दिन 31 जुलाई
वित्त वर्ष 2021-22 और समीक्षाधीन वर्ष 2022-23 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. यह तारीख उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस, जॉब या किसी अन्य सोर्स से सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. अगर किसी बिजनेस के लिए ऑडिट जरूरी है तो उसके मालिक के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है.
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