आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं. इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फॉर्म ITR 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 और ITR-V फॉर्म नोटिफाई किए हैं. लेकिन इस बार आईटीआर-1 सहज फॉर्म में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसमें कुछ नई जानकारी मांगी गई है. आपको इसी हिसाब से यह फॉर्म भरना होगा. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर यह फॉर्म मौजूद है.
आपको इसमें अपनी सैलरी, पेंशन से हुई आय की डिटेल भरनी होंगी. एक हाउस प्रॉपर्टी से हुई इनकम या घाटे के बारे में जानकारी देनी होगी. परिवार की पेंशन से आय और दूसरे स्त्रोतों से आय के बारे में जानकारी देनी होगी.
इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं वे इस तरह हैं
- अगर घरेलू कंपनियों से लाभांश के तौर पर आय है तो यह टैक्स दायरे में आता है. इसलिए आप आईटीआर-1 यानी सहज फॉर्म के जरिये आईटीआर नहीं भर पाएंगे.
2. अगर हाउस प्रॉपर्टी में साझा मालिकाना हक है तो आईटीआर-1 सहज या आईटीआर-4 के जरिये आईटीआर नहीं भर सकते.
3. टैक्सपेयर को करंट अकाउंट डिपोजिट, विदेश यात्रा और बिजली बिल की जानकारी देनी होगी. इसके तहत अगर किसी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में एक या ज्यादा करंट अकाउंट में एक करोड़ रुपये का इससे ज्यादा जमा कराए हैं तो इसकी जानकारी देनी होगी.
अगर वित्त वर्ष 2019-20 में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये या इससे ज्यादा खर्च किए हों तो इसकी जानकरी देनी होगी. साथ ही एक लाख रुपये या इससे ज्यादा बिजली बिल दिया है तो इसका भी फॉर्म में जिक्र करना होगा.
कोरोनावायरस से पैदा असाधारण परिस्थिति की वजह से इस बार कई टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट देने के लिए निवेश की अवधि बढ़ा दी गई है. अब 30 जून तक किए गए इस तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी और इसका जिक्र करने लिए इसमें जगह होगी. इनमें 80 सी के तहत मिलने वाली छूट जैसे एलआईसी, पीपीएफ और एनएससी पर किए गए निवेश पर छूट शामिल है. 80 डी (मेडिक्लेम) और 80 जी (डोनेशन) के तहत किए गए निवेश पर डिडक्शन हासिल होगा. लिहाजा नए फॉर्म में इस बदलाव की वजह से किए प्रावधानों का जरूर लाभ उठाएं.