ITR Filing After Death: जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या उसका भी Income Tax Return दाखिल करना चाहिए? यह सवाल सभी के मन में आता है. सुनने में यह शायद थोड़ा अजीब लगे पर इनकम टैक्स नियमों (Rules of Income Tax Return) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) को उसका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल जरूर करना चाहिए. मृत व्यक्ति को भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का नियम है. जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे लोगों के कानूनी वारिस को नियमों के अनुसार उस व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए.


संपत्ति को आईटीआर (ITR) में करें घोषित
आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) के Chapter IV के अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ छूट की सीमा ज्यादा होती है. ऐसे लोगों को यह बेहद जरूरी है कि उनके कानूनी वारिस उनका इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करें. वहीं अगर किसी व्यक्ति की कोई इनकम टैक्स बकाया हो तो यह उसके वारिस को भरना पड़ सकता है.


इसके साथ ही टैक्स फाइल (Tax File) करते समय वारिस इस बात का ध्यान रखें कि अगर व्यक्ति की कोई संपत्ति विदेश (Property in Foreign Country) में है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की धन राशि है, 1 लाख से ज्यादा उसके नाम पर बिजली का बिल है और उसने 2 लाख से ज्यादा विदेश यात्रा में खर्च किए हैं तो इन सभी का विवरण वारिस को ITR में देना पड़ता है. यह सारी जवाबदेही वारिस की होती है. ध्यान रखें कि तय तारीख तक रिटर्न दाखिल न करने पर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की तरफ से जुर्माना और दंड भी लगाया जा सकता है तो बाद में वारिस को भरना पड़ेगा.


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मृत व्यक्ति का इस तरह फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filing of Dead [person by Legal Heir)
-किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर उसका वारिस इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो इसके लिए वह इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
-इसके बाद यहां आपको कानूनी वारिस के रूप में रजिस्टर करना होगा.
-इसके बाद मृत व्यक्ति का पैन नंबर, मृत्यु की तारीख, बैंक अकाउंट के डिटेल्स (Bank Account Details) आदि जैसी सारी जानकारी भरनी होगी.
-इसके साथ ही अपने रिश्ते का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा.
-इन सभी चीजों के बाद आप इनकम टैक्स फाइल (Income Tax File) कर दें.
-आपका काम पूरा हो जाएगा.  


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