ITR भरने के बाद कर रहे रिफंड का इंतजार, जानिए कितना लग सकता है वक्त
ITR: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि आयकर विभाग के कुछ प्रोसेस के बाद पैसा ट्रांसफर किया जाता है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी है. टैक्सपेयर्स को हर वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करना होता है. रिटर्न भरने के दौरान आप छूट और कटौती के हिसाब से रिफंड के लिए क्लेम करते हैं. अगर आपने भी आईटीआर फाइल कर दी है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो यहां बताया गया है कि टैक्सपेयर्स के खाते में कबतक रिटर्न भेजा जाएगा.
हालांकि इस सवाल का जवाब कई कारकों पर निर्भर करता है. इसमें टैक्स अधिकारियों का प्रोसेसिंग टाइम, दी गई जानकारी की सटीकता की जांच और चुने गए रिफंड का तरीका शामिल है. यहां इसी को लेकर जानकारी दी गई है कि आखिर आपका रिफंड इस दौरान कितने समय में आ सकता है.
आईटीआर रिफंड प्रोसेसिंग का समय
आयकर विभाग का टारगेट आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 20 से 45 दिनों के भीतर ज्यादातर रिफंड ट्रांसफर कर देना है. हालांकि जरूरी नहीं है कि इस समय के दौरान ही आपका रिफंड आ जाए. ऐसा हो सकता है कि रिफंड आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है. वहीं इस साल कई टैक्सपेयर्स को एक सप्ताह के भीतर अपना टैक्स रिफंड प्राप्त हुआ है, जो आईटी विभाग के तेजी से रिफंड प्रोसेसिंग के दावा की जानकारी देता है.
सूचना की सटीकता
रिफंड में देरी का एक मुख्य कारण आईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी भी देना है. ऐसे में अगर आप रिफंड आप जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो आपको सभी जानकारियों को ध्यान से भरना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की समस्या नहीं आए.
रिफंड का तरीका
आयकर विभाग रिफंड के दो तरीके पेश करता है. सीधे बैंक खाते में जमा करना या रिफंड चेक जारी करना. अगर आपने अपने बैंक खाते का सही विवरण प्रदान किया है, तो रिफंड राशि सीधे आपके खाते में जमा कर दी जाएगी. दूसरी ओर, अगर आपने रिफंड चेक का विकल्प चुना है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है.
ई-सत्यापन और आधार लिंकिंग
रिफंड प्रोसेस में देरी से बचने के लिए अपने आईटीआर को तुरंत ई-सत्यापित करना आवश्यक है. ई वेरिफिकेशन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या नेट बैंकिंग का उपयोग करना आदि. अगर ई-वेरिफिकेशन में देरी की जाती है तो रिफंड आपको देर से भेजा जाएगा.
रिटर्न की जांच
आयकर विभाग सटीकता और अनुपालन के लिए आपके आईटीआर की जांच या सत्यापन कर सकता है. अगर आपका आईटीआर जांच के दायरे में आता है, तो रिफंड प्रक्रिया में काफी देरी हो सकती है.
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