असेसमेंट इयर 2020-21 के लिए 3.75 करोड़ लोग कर चुके हैं ITR फाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
कोरोना संकट की वजह से आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और बाद में 31 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ाई गई थी. वहीं वित्त वर्ष 2018-19 व आकलन वर्ष 2019-20 के लिए बिना लेट शुल्क के टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने पर 5.65 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए.
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें. वहीं इस बीच आयकर विभाग ने बताया है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल कर चुके हैं.
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि, “ क्या आप जानते हैं कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. क्या आपने भरा है ? यदि नहीं तो अभी फाइल करें.”
रिटर्न फाइनल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है
गौरतलब है कि कुल 2.17 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1 79.82 लाख लोगों ने आईटीआर-4 , 43.18 लाख ने आईटीआर-3 व 25.56 लाख ने आईटीआर -2 में अपना रिटर्न फाइल किया है. वहीं इंडिविजुअलल टैक्सपेयर्स के लिए आकलन वर्ष 2020-21 या वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 है. जिन अकाउंट के ऑडिट की जरूरत है, वे 31 जनवरी 2021 तक इसे फाइल कर सकते हैं.
कोरोना संकट में रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ाई गई
बता दें कि कोरोना संकट की वजह से आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और बाद में 31 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ाई गई. जबकि वित्त वर्ष 2018-19 व आकलन वर्ष 2019-20 के लिए बिना लेट शुल्क के टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म होने पर 5.65 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए. पिछले वर्ष भी डेडलाइन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया था. विभाग के अनुसार 21 अगस्त 2019 तक करीब 3.63 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे, जबकि 21 दिसंबर 2020 तक 3.75 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए.
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