ITR Filing Last Date: टैक्सपेयर्स की एक ही पुकार, ITR की लास्ट डेट बढ़ाए सरकार, क्या आगे बढ़ेगी डेडलाइन
ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानी को खत्म हो रही है और टैक्सपेयर्स डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में क्या सरकार आईटीआर फाइल करने की समय सीमा बढ़ाएगी- जानें...
ITR Filing Last Date: क्या आपने वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. अगर आपने इस काम को अभी तक पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे कर लें, क्योंकि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने को आ गई है. टैक्सपेयर्स इसे 31 जुलाई तक बिना पेनाल्टी के फाइल कर सकते हैं. ऐसे में इसके लिए अब केवल दो दिन बचे हैं. इनकम टैक्स विभाग भी लोगों को बार-बार समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न करने की सलाह दे रहा है. अगर आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
आखिरी तारीख चूकने पर देना होगा इतना जुर्माना
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स को कितना जुर्माना देना होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम कितनी है. जिन टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें देर से रिटर्न फाइल करने पर 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें टैक्स के रूप में 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
उठ रही लास्ट डेट बढ़ाने की मांग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सामने अखिल भारतीय कर व्यवसायी महासंघ (AIFTP) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग रखी है. उन्होंने CBDT के सामने इस समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है. संघ ने कहा कि देश के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालातों के कारण टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है. AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन और डायरेक्ट टैक्स प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष एस एम सुराना ने महासंघ को एक लिखित अर्जी देते हुए कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में खराब मौसम की स्थिति से आईटीआर फाइल करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
ट्विटर पर आज ट्रेंड हो रहा था #IncomeTaxSiteIssues
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग की 'ई-फाइलिंग पोर्टल' पर भी इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करने से लेकर इसे जमा करने में परेशानी हो रही है. सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं के साथ ही सेल्फअसेसमेंट, टैक्स पेमेंट चालान को डाउनलोड करने में ज्यादा समय लग रहा है. ऐसे में सरकार को इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहिए. आज सुबह सोशल मीडिया पोर्टल X पर #IncomeTaxSiteIssues हैशटैग ट्रेंड कर रहा था.
क्या आगे बढ़ेगी तारीख? टैक्स एक्सपर्ट का अनुमान जानें-
हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग हो रही है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि डेडलाइन आगे बढ़ने का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें, वरना बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
26 जुलाई तक फाइल हो चुके 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फाइल किए गए रिटर्न के बारे में 26 जुलाई को जानकारी साझा की थी. विभाग के मुताबिक 26 जुलाई 2024 तक देशभर में 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही विभाग ने बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी थी.
We express our gratitude to the taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 5 crore Income Tax Returns (ITRs).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 26, 2024
Over 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been filed till 26th of July this year as compared to 27th of July last year.
We urge all those… pic.twitter.com/PNPnRQdf44
इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं भरना टैक्सपेयर्स को काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि देरी से रिटर्न भरने पर तगड़े जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है. तो बेहतर है कि आप एक्सटेंशन के इंतजार में ना रहें और ASAP अपना आईटीआर फाइल कर दें.
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