इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़ा कर अब 2021 कर दी गई है. अगर आपने अपनी टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स दिया है, तो आप रिफंड के हकदार हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि रिफंड का स्टेटस क्या है? टैक्सपेयर रिफंड का ऑनलाइन जायजा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट - incometaxindiaefiling.gov.in या नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट लिमिटेड (NSDL)की ई-गवर्नेंस साइट - tin.tin.nsdl.com से लिया जा सकता है.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट से इस तरह रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं


1.सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर 'ITR Status' पर क्लिक करें. यह टैब आपको Quick link में मिल जाएगा.


2. PAN और आईटीआर फाइलिंग करने के बाद हासिल Acknowledgement नंबर डालें.


3. कैप्चा कोड डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करें.


4. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें और सबमिट पर क्लिक करें. यहां आईटीआर स्टेटस में आपका रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा.


tin.tin.nsdl.com की वेबसाइट से रिफंड स्टेटस जानने के लिए आपको इसमें पैन डालना होगा और संबंधित असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा. इससे आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा.फॉर्म 26AS के टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में रिफंड दिया गया है या नहीं, इसका भी पता चल जाता है.


टैक्सपेयर्स ने जिस ऑप्शन का चुनाव किया है, उसी के आधार पर उन्हें रिफंड भेजा जाता है. ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग में रिफंड सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से अकाउंट में भेज दिया जाता है. इसलिए टैक्सपेयर अपना बैंक अकाउंट नबर और IFSC कोड सही भरें. पूरा पता और पिन नंबर भी सही भरना जरूरी होता है क्योंकि रिफंड चेक से भी भेजा जाता है. चेक स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है.


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