ITR Filing AY 2022-23: अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) नहीं भरा हैं तो फौरन रिटर्न दाखिल कर लें. एक तो अब तक 3.4 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं दूसरी ओर सरकार ये साफ कर चुकी है आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
3.4 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा ITR
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 26 जुलाई, 2022 तक 3.4 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं केवल 26 जुलाई को 30 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आपने रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो लेट फीस देने से बचने के लिए फौरन रिटर्न दाखिल करें.
नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अगर आप ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि सरकार डेडलाइन को बढ़ा सकती है तो ऐसी गलती ना करें. वर्ना आपको देरी से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है. दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 में इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ा दिया गया था. हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार बेहद कम है.
देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
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