Income Tax Return Filing AY 2022-23: 31 जुलाई, 2022, वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लगातार एसएमएस और ईमेल के जरिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार किए बगैर जल्द आईटीआर फाइल करने के लिए कह रहा है. इनकम टैक्स विभाग ने आगाह किया है कि 31 जुलाई, 2022 तक आयकर रिटर्न नहीं भरने पर पेनल्टी देना पड़ सकता है.
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क्या है एआईएस और टीआईएस ?
लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है. वर्ना उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए सभी फाइनैंशियल लेन-देन के डिटेल्स के साथ एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) लेकर आया है. आइए जानते हैं कि एआईएस और टीआईएस क्या है.
दरअसल नए एआईएस (AIS) फॉर्म में टैक्सपेयर्स को जिन माध्यमों से वित्त वर्ष के दौरान कमाई हुई है उसका पूरा लेखा-जोखा और ब्यौरा दिया रहता है. इनमें सैलेरी, सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई (Saving Account Interest Income), रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से इनकम (Recurring and Fixed Deposit Income), शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश और बेचने से मिले रकम का ब्यौरा और साथ में डिविडेंड से मिले पैसे का डिटेल्स मौजूद होता है. एआईएस (AIS) में विदेश से मिले पैसे के डिटेल्स भी दिया होता है. आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीआईएस की शुरुआत की है. इसमें टैक्सपेयर्स को उसके कुल टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) की पूरी जानकारी मिल जाती है.
आईटीआर फाइलिंग में आसानी
जिनकी आय केवल सैलेरी या वेतन से है उनके लिए आयकर रिटर्न भरना थोड़ा आसान है क्योंकि केवल दफ्तर से मिले फॉर्म -16 के जरिए वे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. . लेकिन जो लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश से मोटी कमाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स फॉर्म -16 में नहीं होती है. उनके लिए एआईएस (AIS) और टीआईएस (TIS) आयकर रिटर्न भरने में मददगार साबित हो सकता है. एआईएस (AIS) में वेतन के अलावा दूसरे माध्यमों से हुई कमाई के डिटेल्स मौजूद होता है. इनकम टैक्स विभाग टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एआईएस (AIS) और टीआईएस (TIS) लेकर आई है. यानि साफ है इनकम टैक्स विभाग की नजर से कोई भी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन छिपा हुआ नहीं है.
ऐसे करें एआईएस/टीआईएस डाउनलोड
- पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं.
- पैन नंबर (PAN Number) और पासवर्ड टाइप कर लॉगिन करें.
- मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाएं.
- क्लिक कर ड्रॉपडाउन में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें.
- क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट खुलेगी
- नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
-आपको AIS और TIS दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.
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